बाल विवाह-एक कानूनन अपराध एवं सामाजिक बुराई : बाल विवाह करवाने या बढ़ावा देने में सहायक व्यक्तियों और सेवा प्रदाताओं को दो साल तक की सजा हो सकती

by
 करसोग :  बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संबंध में उप-मण्डलाधिकारी नागरिक करसोग राज कुमार की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित समिति की बैठक का आयोजन एसडीएम सभागार में किया गया। बैठक में बाल विवाह निषेध अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
                                                         बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध एवं सामाजिक कंलक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो लड़का, लड़की के माता-पिता एवं विवाह में शामिल होने वाले सभी लोगों पर इस अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। जिसमें कम से कम दो वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है। एसडीएम ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष की आयु से कम लड़के का विवाह गैर-कानूनी है तथा उन्होंने इसकी रोकथाम हेतू प्रचार-प्रसार तथा वांछित कार्यवाही हेतू निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम और लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरूक करवाने हेतू प्रत्येक नागरिक का सहयोग आवश्यक है। बाल विवाह की ज्यादातर शिकार लड़कियां होती है जिसका कारण दहेज प्रथा, गरीबी,असुरक्षा व अशिक्षा हो सकता है। इसके व्यापक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह होने की सूरत में संबंधित अभिभावकों , संलिप्त मैरिज हॉल, पंडित, मौलवी, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, बैंडवाले, टैंटवाले, डीजे और कैटर्स भी अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा उनको भी कड़ी सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
एसडीएम ने कहा कि बाल विवाह से संबंधित जानकारी जिलाधिकारी, उपमण्डलाधिकारी, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीडीपीओ), नजदीकी पुलिस थाना या फिर पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 100, चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 व 1090 पर सूचित कर सकते हैं ताकि तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।  बैठक में बाल विकास परियोजना अधिकारी करसोग विपाशा भाटिया, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी संजय सैनी, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, विवाह कार्य करवाने वाले स्थानीय पण्डित, विवाह समारोह हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले और स्थानीय टैंट हाऊस व्यापारी औऱ बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

संजय अवस्थी ने हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार किया ग्रहण : कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को साथ लेकर चलने का भी किया वादा

एएम नाथ । शिमला : हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव से पहले संजय अवस्थी और चंद्रशेखर को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।  अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

सिद्धू मूसेवाला की मां बच्चे को जन्म देंगी : बेटे की मौत के इतने दिनों बाद घर में गूंजेगी किलकारी

दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसेवाला के घर जल्द एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सिद्धू की मां चरण कौर सिंह मार्च माह में एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। जानकारी दे दें कि...
article-image
हिमाचल प्रदेश

डीसी ने संविधान दिवस पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिलाई शपथ

मंडी, 25 नवम्बर । उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने संविधान दिवस के अवसर पर आज उपायुक्त कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत के संविधान की उद्देशिका को सर्वोपरि रख कर...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में ही बनाए जाएं संसदीय बार परीक्षा केंद्र, 11 अगस्त को होनी है नीट पीजी, एमडी व एमएस की परीक्षा : डॉ. जनक राज 

हिमाचल में कार्यरत अधिकतर डॉक्टरों को हिमाचल से बाहर दूसरे राज्यों में जाकर देनी होगी ये परीक्षा केंद्रीय स्वास्थ्य मन्त्री से की हिमाचल में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग एएम नाथ। शिमला :   पांगी-भरमौर...
Translate »
error: Content is protected !!