यात्रा के दौरान शराब ले जाने के नियमों में ढील : एक व्यक्ति 750 एमएल की छह बोतलें या 1000 एमएल की पांच बोतलें और 24 बोतल बियर अपने साथ रख सकता

by

एएम नाथ । शिमला :  हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति की घोषणा की है, जो शराब प्रेमियों और पर्यटन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।

इस नीति के तहत न केवल शराब की कीमतों और मार्जिन में बदलाव किया गया है, बल्कि यात्रा के दौरान शराब ले जाने की अनुमति को भी तीन गुना बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण पाना और राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है।

यात्रा के दौरान शराब ले जाने की नई सीमा :  नई आबकारी नीति का सबसे प्रमुख पहलू यात्रा के दौरान शराब ले जाने के नियमों में ढील है। पहले, एक व्यक्ति केवल दो बोतलें ले जा सकता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर छह बोतलें कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति 750 एमएल की छह बोतलें या 1000 एमएल की पांच बोतलें अपने साथ रख सकता है।

बीयर प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब वे 650 एमएल की 24 बोतलें या 5-5 लीटर के तीन कैन तक ले जा सकेंगे। हालांकि, यह अनुमति केवल हिमाचल प्रदेश में खरीदी गई शराब पर लागू होगी, जिस पर एक्साइज ड्यूटी राज्य में ही चुकाई गई हो।

अवैध शराब पर नियंत्रण: क्यूआर कोड की अनिवार्यता

नकली शराब के कारोबार को समाप्त करने के लिए, सुक्खू सरकार ने तकनीकी उपायों का सहारा लिया है। अब हर शराब की बोतल पर क्यूआर कोड अंकित होगा, जिससे न केवल शराब की ट्रैकिंग आसान होगी, बल्कि ग्राहक इसकी प्रामाणिकता की भी जांच कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पारदर्शी व्यवस्था से अवैध बिक्री पर रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।

देसी शराब की गुणवत्ता पर सख्ती : /सरकार ने देसी शराब की गुणवत्ता और पैकेजिंग को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं। अब देसी शराब केवल उन्हीं बोतलों में भरी जाएगी जिन्हें आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूरी दी गई होगी। हर बोतल पर होलोग्राम जैसे सुरक्षा चिह्न लगाना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि देसी शराब की पाउच में बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, पड़ोसी राज्यों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आयुक्त के पास सीमित अधिकार होंगे, लेकिन प्राथमिकता सुरक्षा मानकों को दी जाएगी।

घरेलू समारोहों के लिए नया कोटा  :   पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों के लिए भी सरकार ने स्पष्ट सीमाएं तय की हैं। अब विशेष परमिट के तहत शादियों या अन्य घरेलू समारोहों में 72 बोतल शराब और 78 बीयर परोसने की अनुमति होगी। यह कदम उत्सवों के दौरान अव्यवस्था को रोकने और कानूनी दायरे में शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

श्री चिंतपूर्णी सुगम पास घोटाला , आरोपी CM के करीबी, पुलिस कुछ नहीं कर रही : पूर्व विधायक बलबीर चौधरी

ऊना : हिमाचल प्रदेश के ऊना के श्री माता चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम पास से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस प्रकरण...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में रिचार्ज करने के बाद मिलेगी बिजली : लगेंगे अब स्मार्ट मीटर

एएम नाथ । शिमला । हिमाचल प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद सभी को अपने बिजली के मीटर पहले रिचार्ज कराने होंगे। बिजली का रिचार्ज खत्म होते ही घर पर अंधेरा छा...
article-image
दिल्ली , पंजाब , समाचार , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

चला पीला पंजा …गढ़शंकर के गांव देनोवाल खुर्द में नशा तस्करों के घर पर चला पीला पंजा

 नशा तस्करों की ओर से पंचायती जमीन पर किए गए अनधिकृत निर्माण को ढहाया गया होशियारपुर, 13 अगस्तः पंजाब सरकार की ओर से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए शुरू किए गए ‘युद्ध नशे के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ब्लड बैंकिंग व्यवस्था हिमाचल में चरमराई – सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ रही धज्जियां : उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीवास्तव

एएम नाथ। शिमला :  ब्लड बैंकिंग व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में चरमरा गई है। स्वास्थ्य विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और संबंधित नियम-कानूनों की खुलेआम अवहेलना कर रहा है। स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट...
Translate »
error: Content is protected !!