लीगल एड वकील सिस्टम को पारदर्शी बनाएगा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट : जारी किए सख्त निर्देश, बिना DLSA की अनुमति नहीं मिलेगी पावर ऑफ अटॉर्नी

by

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विधिक सहायता (लीगल एड) डिफेंस काउंसल सिस्टम में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंद्र शेखर की ओर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र भेजकर इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

DLSA सचिव के माध्यम से ही होगी नियुक्ति: अब जेल में बंद किसी भी आरोपी के लिए लीगल एड वकील की नियुक्ति केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव ही करेंगे। कोई भी वकील सीधे जेल में जाकर आरोपी से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ले सकेगा।
जेल विजिट के लिए रोस्टर: DLSA सचिव ही वकीलों के जेल विजिट के लिए ड्यूटी रोस्टर तैयार करेंगे। सामान्यतः न्यायिक अधिकारी वकीलों के साथ जेल नहीं जाएंगे। अचानक नया वकील नियुक्त नहीं होगा: यदि किसी आरोपी का निजी वकील अदालत में अनुपस्थित रहता है, तो कोर्ट तुरंत नया लीगल एड वकील नियुक्त नहीं करेगी। पहले इस संबंध में आदेश पारित कर आरोपी या उसके वकील को सूचित किया जाएगा। अगली तारीख पर भी कोई पेश नहीं होने पर ही मामला DLSA को भेजा जाएगा।
रिमांड के दौरान लीगल एड सुविधा: रिमांड प्रक्रिया के दौरान मजिस्ट्रेट को आरोपी के वकील की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। वकील न होने की स्थिति में लीगल एड वकील उपलब्ध कराया जाएगा, हालांकि उस समय पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ली जाएगी।
हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी के मामलों में अदालतों को समानता का सिद्धांत अपनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी आरोपियों को समान न्याय मिल सके।
इसके साथ ही DLSA सचिव को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि कानूनी सहायता मांगने वाला व्यक्ति ‘लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, 1987’ की धारा 12 के तहत पात्र है या नहीं।
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि लीगल एड वकीलों को पेशेवर आचार संहिता (Professional Code of Conduct) का सख्ती से पालन करना होगा। वे अपने, अपने परिवार या अपने चैंबर के लिए व्यक्तिगत रूप से काम की मांग नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी जिला जजों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के सभी न्यायिक अधिकारियों और DLSA सचिवों को इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया गया है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

30 साल पुराना अपहरण मामला : पूर्व हेड कॉन्स्टेबल दोषी करार…. मोहाली की CBI कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

मोहाली :  करीब 30 साल  पुराने अपहरण, अवैध हिरासत और लापता करने के मामले में मोहाली सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को पंजाब पुलिस के तत्कालीन हेड कॉन्स्टेबल कश्मीर सिंह को पांच साल...
article-image
पंजाब

पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल: दिखावटी आम आदमी क्लीनिक बनाने की बजाय ढांचागत सुधार किए जाएं : पवन दीवान

आप सरकार 73वें संवैधानिक संशोधन को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर कर रही है: कांग्रेस लुधियाना, 5 फरवरी: राज्य में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 308 सब्सिडियरी हेल्थ सेंटरों को...
article-image
पंजाब

प्रेमिका समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज : रात में घर से निकला था युवक, सुबह मिला शव

फिरोजपुर : फिरोजपुर में एक युवक का शव गांव मल्ला रहीमे के से गुजरने वाली माइनर से मिला था। अब पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर...
article-image
पंजाब

पावरकाम के मुलाजिमों ने बिजली बोर्ड के प्रबंधन इकाई का पुतला फूंका

गढ़शंकर  : आज स्थानीय पॉवरकाम के मंडल कार्यालय में पावरकाम के मुलाजिमों की तालमेल संघर्ष कमेटी द्वारा रोष रैली कर बिजली बोर्ड की प्रबंधन इकाई का पुतला फूंका गया। मुलाजिमों द्वारा दिल्ली सीमा पर...
Translate »
error: Content is protected !!