विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई को सौंपने आदेश के निर्णय को एसपी शिमला ने दी चुनौती : रजिस्ट्री ने लगाई आपत्तियां

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शिमला।  ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले की जांच को हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई को सौंपने के निर्णय को एसपी शिमला ने चुनौती दी है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने अपील में खामियां पाई हैं, जिस कारण इन्हें दूर करने के लिए अपीलकर्ता की ओर से वापस लिया गया है।  अब आपत्तियों को दूर कर फिर से अपील दायर की जा सकती है।
रजिस्ट्री की ओर से की गई आपत्तियों में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने आधिकारिक क्षमता में अपील दायर की है, लेकिन इसे महाधिवक्ता के माध्यम से दायर नहीं किया गया है।  दूसरी कमी में एलपीए (लेटर पेटेंट अपील) दायर करने के लिए विधि विभाग की राय लेने के बारे में जरूरी पैरा अपील में नहीं दिया गया है। कुछ पन्ने पढ़ने योग्य नहीं हैं। कुछ अन्य खामियां भी हैं। इसके कारण अपील की जांच नहीं की जा सकती।
                    23 मई को कोर्ट ने विमल नेगी मौत से जुड़ी जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता किरण नेगी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते कहा था कि जांच को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए जांच राज्य पुलिस द्वारा सीबीआई को सौंपी जाए, जो कानून के अनुसार मामले की जांच करेगी।
कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिए हैं कि जांच के दौरान सीबीआई यह भी सुनिश्चित करे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कैडर का कोई अधिकारी सीबीआई के विशेष जांच दल का हिस्सा नहीं होगा।
कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में एक असाधारण स्थिति है, जिसके लिए मामले की सीबीआई द्वारा की जानी आवश्यक है। कोर्ट ने कहा था कि इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने स्टेटस रिपोर्ट में जांच के तरीके और पद्धति के बारे में गंभीर चिंताएं जताई हैं।
पुलिस अधीक्षक शिमला की देखरेख में गठित विशेष जांच दल ने महाधिवक्ता के माध्यम से एसआइटी द्वारा की जा रही जांच पर इस प्रकार के प्रश्नचिह्न लगाने के डीजीपी के अधिकार पर प्रश्न उठाए थे। इसके हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को देने के आदेश जारी किए थे।
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