श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पंजीकृत कामगार को 60 वर्ष पूर्ण होने पर तीन हज़ार रूपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान : उपायुक्त ऊना राघव शर्मा

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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना पर बैठक आयोजित
ऊना 07 मार्च: प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में असंगठित कामगारों के कल्याण चलाई गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) पर चर्चा की गई।
डीसी राघव शर्मा ने कहा कि असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एक प्रभावी योजना है, जिसके लिए वह नजदीकी लोक मित्र केंद्र में निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधारकार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता व मोबाईल नंबर होना अनिवार्य है।
योजना की प्रात्रता
राघव शर्मा ने बताया कि इस योजना के लिए घरेलू कामगार, बोझ उठाने वाले, भट्टे पर काम करने वाले, मोची, कचरा उठाने वाले, धोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन एवं निर्माण, हस्त कला, चर्म, ऑडिया या वीडियो, मिड डे मील वर्कर एवं मनरेगा व अन्य व्यवसाय वाले कामगार पात्र होंगे। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। अधिकतमक मासिक आय 15 हज़ार रूपये या इससे कम होनी चाहिए। ईएसआई, ईपीएफ, आयकर दाता व पेंशन धारक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
डीसी ने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत कामगार को 60 वर्ष पूर्ण होने पर तीन हज़ार रूपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत कामगार की मृत्यु के उपरांत उसके आश्रित पति या पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन का भी प्रावधान है।
इस अवसर पर श्रम अधिकारी प्रेम सिंह चंबियाल, उपनिदेशक उद्यान विभाग अशोक कुमार धीमान, डीपीओ आईसीडीएस सतनाम सिंह, टीडब्ल्यूओ जतिंद्र शर्मा, जिला प्रबंधक सीएससी अखिलेश बसंल सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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