स्टेट लोक अदालत में हुआ 28 केसों का मौके पर निपटारा : लोक अदालत के लिए 2 बैंचों का किया गया गठन

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होशियारपुर, 15 जुलाई:
पंजाब स्टेट कानूनी सेवाएं अथारिटी के निर्देशों पर जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से आज जिले में स्टेट लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम, भूमि अधिग्रहण व घरेलू झगड़ों के मामले निपटारे करवाने संबंधी केस रखे गए।
जानकारी देते हुए सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल के नेतृत्व में जिले में लगाई गई लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पी.एम शर्मा व प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट डा. गोपाल अरोड़ा के नेतृत्व में 2 बैंच बनाए गए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में 50 केस आए और 28 केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया और 75 लाख 80 हजार 543 रुपए के रुपए के अवार्ड पास किए गए।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने लोगों को अपील की कि वे अधिक से अधिक अपने केसों को लोक अदालतों में लगाएं, जिससे समय व धन की बचत होती है और इन लोक अदालतों के फैसलों को दीवानी डिक्री की मान्यता प्राप्त है। लोक अदालत में फैसला होने के बाद केस में लगी सारी कोर्ट फीस वापिस मिल जाती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में हुए फैसले की कोई अपील नहीं होती और यह अंतिम निर्णय होता है। उन्होंने बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितंबर 2023 को लगाई जाएगी।

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