खरड़ नगर परिषद चुनाव स्थगित : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद

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पुनीत महाजन l चंडीगढ़/मोहाली, 17 मई :  पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में नगर परिषद खरड़ के आम चुनावों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर, एसएएस नगर को आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, “कुलवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार” मामले (CWP नंबर 14752/2026) में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 15 मई 2026 को दिए गए निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया। अदालत ने नगर परिषद खरड़ चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने के आदेश दिए हैं।
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में जारी नामांकन प्रक्रिया को भी तुरंत प्रभाव से समाप्त माना जाएगा। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर, खरड़ को इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि चुनाव तब तक स्थगित रहेंगे, जब तक याचिका से जुड़े क्षेत्रों के मतदाताओं को शामिल करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। जिन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, उन्हें नामांकन शुल्क वापस किया जाएगा।
इसके अलावा जिला प्रशासन को स्थानीय निकाय विभाग के साथ समन्वय कर हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव की नई तारीख स्थानीय निकाय विभाग से नई अधिसूचना मिलने के बाद घोषित की जाएगी।

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