सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई; कोर्ट ने कहा- जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में पंजाब सरकार से अब तक हुई जांच की प्रगति पर 6 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हालांकि, अदालत ने इस चरण में राज्य सरकार को औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया।
गुलजार सिंह के परिवार की ओर से मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।
अदालत ने टिप्पणी की कि केवल किसी बैठक या कार्यक्रम में मौजूद रहने से किसी व्यक्ति को आत्महत्या के मामले में सीधे आरोपी नहीं माना जा सकता। प्रत्यक्ष संलिप्तता या आत्महत्या के लिए उकसाने के ठोस प्रमाण के बिना किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल किसी मंत्री का नाम सामने आने से मौजूदा जांच की निष्पक्षता पर इस स्तर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि मामले में आरोपी सरपंच और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। इसके बाद अदालत ने जांच की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने के लिए विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की।
