ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर निकाय चुनावों को लेकर जारी किए आदेश

by

15 मई शाम 3 बजे से चुनाव प्रचार और सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध

निर्देशों की अवहेलना पर निर्धारित नियमों के अनुरूप होगी कार्रवाई

एएम नाथ। चंबा : ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद चंबा, नगर परिषद डलहौजी तथा नगर पंचायत चुवाड़ी में 17 मई 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के साथ पठित हैं ।
जारी आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रभावी कानून एवं व्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए गए हैं।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे से लेकर 17 मई 2026 को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभा, जुलूस, मनोरंजन कार्यक्रम अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों में मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने अथवा चुनाव संबंधी गतिविधियों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन अथवा नारेबाजी जैसी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।
मतदान दिवस के दौरान विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र अथवा उसके आसपास हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। निर्देश के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे से 17 मई 2026 तक मतदान तथा परिणाम घोषित होने तक होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शराब के ठेके अथवा किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब, नशीला पेय या इसी प्रकार की अन्य नशीले मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए 1,116 निर्णय पूरी तरह कार्यान्वितः जगत सिंह नेगी

राजस्व एवं बागवानी मंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक एएम नाथ। शिमला :  राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय...
article-image
हिमाचल प्रदेश

उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने किया केवीके सरू का दौरा : ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में किसानों से सीधा संपर्क रखें वैज्ञानिक : केवल सिंह पठानिया

एएम नाथ। चम्बा : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कृषि विज्ञान केंद्र सरू का दौरा किया तथा केंद्र के प्रभारी व अन्य वैज्ञानिकों से कृषि विज्ञान केंद्र के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

उपमुख्यमंत्री ने किया श्री गुरु रविदास मंदिर भदसाली के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण

रोहित जसवाल।  ऊना, 19 जनवरी. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री गुरु रविदास मंदिर, भदसाली में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस सामुदायिक भवन के निर्माण के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सर्वे से करेगी कांग्रेस टिकट का फैसला : कांग्रेस पार्टी हिमाचल में पहली बार टिकट आवंटन से पहले आधिकारिक तौर पर सर्वे कराएगी

जीतने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी कांग्रेस शिमला : कांग्रेस पार्टी हिमाचल में पहली बार टिकट आवंटन से पहले आधिकारिक तौर पर सर्वे कराएगी। इससे पहले वीरभद्र सिंह के कहने पर ही ज्यादातर...
Translate »
error: Content is protected !!