ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर निकाय चुनावों को लेकर जारी किए आदेश

by

15 मई शाम 3 बजे से चुनाव प्रचार और सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध

निर्देशों की अवहेलना पर निर्धारित नियमों के अनुरूप होगी कार्रवाई

एएम नाथ। चंबा : ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद चंबा, नगर परिषद डलहौजी तथा नगर पंचायत चुवाड़ी में 17 मई 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के साथ पठित हैं ।
जारी आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रभावी कानून एवं व्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए गए हैं।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे से लेकर 17 मई 2026 को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभा, जुलूस, मनोरंजन कार्यक्रम अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों में मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने अथवा चुनाव संबंधी गतिविधियों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन अथवा नारेबाजी जैसी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।
मतदान दिवस के दौरान विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र अथवा उसके आसपास हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। निर्देश के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे से 17 मई 2026 तक मतदान तथा परिणाम घोषित होने तक होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शराब के ठेके अथवा किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब, नशीला पेय या इसी प्रकार की अन्य नशीले मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2024 में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए दूसरे दिन भी जारी रहे ऑडिशन : स्थानीय समेत अन्य जिलों के कलाकारों ने बढ़-चढ़ कर लिया ऑडिशन में भाग

 रोहित भदसाली।  ऊना, 3 सितंबर। माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2024 के अंतर्गत सांस्कृतिक संध्याओं के लिए ऑडिशन का आयोजन अंब कॉलेज के सभागार में जारी है। दूसरे दिन भी स्थानीय और अन्य जिलों से आए...
article-image
हिमाचल प्रदेश

वायुसेना कर्मी यौन उत्पीड़न मामले में दोषी : अदालत ने सुनाई एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा

एएम नाथ । मंडी : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सरकाघाट के न्यायालय ने एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के दोषी वायुसेना कर्मी दिनेश कुमार एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री ने नव वर्ष पर आत्मनिर्भर हिमाचल का संकल्प दोहराया : नूतन वर्ष की शुभकामनाओं के लिए प्रदेश वासियों का किया आभार व्यक्त

एएम नाथ। शिमला :  नव वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से प्रदेशभर से आए लोगों ने ओक ओवर और राज्य सचिवालय, शिमला में भेंट की और उन्हें नव वर्ष की...
article-image
हिमाचल प्रदेश

बागवानी, कृषि, फूलों की खेती, तबाह, केसीसी पर राहत दे सरकार : जयराम ठाकुर

अनुराग ठाकुर, सिकंदर कुमार के साथ जयराम ठाकुर ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा बच्चों से अपील अपने अभिभावकों के निर्देशों के करे पालन जो घर रहने लायक़ नहीं उन्हें भी पूर्ण क्षतिग्रस्त...
Translate »
error: Content is protected !!