जिला मुख्यालय चंबा में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

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बैठक में एससी/एसटी कानून के अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम तथा प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम बारे चर्चा

एएम नाथ। चम्बा : जिला मुख्यालय चंबा में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त कार्यालय के बैठक कक्ष में आयोजित इस बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1988 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन अनुरणश्र व रिपोर्टिंग के विषय में विस्तृत समीक्षा व चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के कल्याणर्थ चलाई जा रही योजनाओं को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक चिकित्सा खंड स्तर पर दिव्यंगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करना सुनिश्चित करे। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला में महाविद्यालयों सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों से संबंधित छात्रवृत्ति योजनाओं बारे व्यापक प्रचार किया जाए।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर ने अवगत करवाया के वित्त वर्ष 2025 -26 में जिला चंबा के 94 विद्यार्थियों को 9, 99 875 रुपए दिव्यांग छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पहली से पांचवी तक की कक्षा के विद्यार्थियों को 625 रुपए (हॉस्टलर को 1875) प्रतिमाह, छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को 750 रुपए (हॉस्टलर को 1875) प्रतिमाह, नवमी व दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 950 रुपये (हॉस्टलर को 1875) प्रतिमाह, 10+1 व 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों को 1250 रुपये (हॉस्टलर को 2500) प्रतिमाह, 10 + 2 के पश्चात डिप्लोमा कोर्स तथा बीए बीएससी व बीकॉम इत्यादि करने वाले विद्यार्थियों को 1875 रुपये (हॉस्टलर को 3750) प्रतिमाह, एम ए, एमएससी, एम काम तथा एम एड इत्यादि करने वाले विद्यार्थियों को 2250 रुपए (हॉस्टलर को 3750) प्रतिमाह तथा बीई बीटेक एमबीबीएस व एलएलबी करने वाले विद्यार्थियों को 3750 रुपये (हॉस्टलर को 5000) प्रतिमाह दिव्यांग छात्रवृत्ति का प्रावधान है।
बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अलावा प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न उपलब्धियों की कार्य प्रगति बारे विस्तृत चर्चा व समीक्षा की गई। बैठक में एससी एसटी एक्ट से संबंधित लंबित प्रकरणों पर राहत राशि के भुगतान तथा जांच के दौरान विलोपित धाराओं वाले प्रकरणों में राहत सहायता राशि की देयता पर विचार एवं निर्णय लिए गए। इस संबंध में जिला कल्याण अधिकारी ने अवगत करवाया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा इस संबंध में नियम 1995 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पीड़ित अथवा मृतक के आश्रितों के पक्ष में 8,25,000 की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जालम भारद्वाज, उपनिदेशक स्कूल शिक्षा (उच्च) विकास महाजन, जिला विकास अधिकारी तविंद्र चिनोरिया, जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर, जिला रोजगार अधिकारी जितेंद्र सिंह वर्मा, एचआरटीसी के उप मंडलीय प्रबंधक शुगल सिंह सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।

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