धारा 144 लगाने के आदेश : जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आठवीं की परीक्षा संबंधी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर

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जिले में 4 जुलाई से 15 जुलाई तक ली जाएगी उक्त कक्षाओं की रि-अपीयर परीक्षा
होशियारपुर, 02 जुलाई:
वाइस चेयमैन पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी पत्र के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने 4 जुलाई से 15 जुलाई 2023 तक चलने वाली आठवीं की जुलाई 2023 की रि-अपीयर परीक्षा के दौरान जिले के निर्धारित समूह परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर घेरे के अंदर सी.आर.पी.सी की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आम देखने में आया है कि परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों के रिश्तेदार व अन्य व्यक्ति आदि परीक्षा केंद्रों के ईर्द-गिर्द एकत्रीत हो जाता है, जिसके कारण अप्रिय घटना होने की शंका बनी रहती है और परीक्षा की पवित्रता भी भंग होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने जिले की सीमा के अंदर सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के घेरे के अंदर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 20 जुलाई तक लागू रहेंगे।

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