पंजाब सरकार के कानून संशोधन पर बाजवा का गंभीर आरोप

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चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शुक्रवार को पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब प्रबंधन और नगरपालिका संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1920 की धारा 4 में किए गए संशोधन से यह स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार के “नापाक इरादे” हैं।

बाजवा ने बताया कि धारा 4 के मौजूदा प्रावधान नगरपालिका संपत्तियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान कानून के अनुसार, वाणिज्यिक संपत्तियों का स्थानांतरण खुली ई-नीलामी के माध्यम से किया जाता है, जबकि आवासीय संपत्तियों का आवंटन ड्रॉ के माध्यम से होता है। अन्य श्रेणियों के लिए, नगर पालिकाओं को अधिनियम के तहत निर्धारित सरकारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा, ‘हालांकि, आप सरकार ने अब इन पारदर्शी सुरक्षा उपायों को कमजोर करने का निर्णय लिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि नगरपालिका की संपत्तियों को अब ‘लोक कल्याण’ के नाम पर किसी अन्य विभाग या निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया एक समिति द्वारा मनमाने ढंग से तय की जाएगी, जिसमें सभी नियम और शर्तें निर्धारित करने का अनियंत्रित अधिकार होगा।’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि यह संशोधन जानबूझकर खुली नीलामी और सार्वजनिक जांच को दरकिनार करने के लिए किया गया है, जिससे लोक कल्याण के नाम पर पसंदीदा बिल्डरों और निजी संस्थाओं को मूल्यवान शहरी नगरपालिका संपत्तियों का हस्तांतरण किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम नगर निकायों की पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय हितों को गंभीर रूप से कमजोर करेगा।

बाजवा ने यह भी कहा कि यह एकमात्र उदाहरण नहीं है, क्योंकि आप सरकार ने पहले भी बिजली विभाग और पंजाब मंडी बोर्ड से संबंधित भूमि को आवास प्राधिकरणों को हस्तांतरित करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई है। उन्होंने कहा, ‘यह संशोधन संस्थागत पक्षपात और सार्वजनिक संपत्तियों के पिछले दरवाजे से निजीकरण के खतरनाक पैटर्न की दिशा में एक और कदम है।’

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