प्रवासी मजदूरों व बिना पहचान पत्र वालों को कोविड वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू

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उपायुक्त राघव शर्मा ने अधिकारियों को दिए लाभार्थियों की सूचियां तैयार करने के निर्देश
ऊना – जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोई वैध पहचान पत्र नहीं है, उन्हें भी टीका लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में जिलाधीश ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सभी एसडीएम, सभी बीएमओ तथा सीएमओ डॉ. रमन कुमार शर्मा व डॉ निखिल शामिल हुए।
डीसी ने बैठक में कहा कि बिना पहचान पत्र वालों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए सरकार से गाइडलाइन्स आ चुकी है। जिसके तहत घुमंतु, साधुओं, जेल में रह रह कैदियों, भिखारियों, वृद्धाआश्रम में रह रहे वृद्धजनों तथा प्रवासी मजूदरों सहित बिना पहचान पत्र वाले अन्य पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना पहचान पत्र वाले 45 से अधिक तथा 18-44 वर्ष वर्ग की दो अलग-अलग लिस्ट बनाई जाए। साथ ही तीसरी सूची 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों की हो जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। यह सारी जानकारी समयबद्ध तरीके से भेजी जाए, जिसे आगे सरकार को भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिना पहचान पत्र वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पहले से उपलब्ध स्टॉक में से ही वैक्सीन लगाई जा सकती है। जबकि बाकी लाभार्थियों के लिए प्रदेश सरकार टीका उपलब्ध करवाएगी।
राघव शर्मा ने कहा कि बिना पहचान पत्र वालों के संबंध में उनका नाम, पता, जन्म का वर्ष, लिंग जैसी जानकारी एकत्र की जाएगी, जिसे मुख्य फैसिलिटेटर प्रमाणित करेगा। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर भी मुख्य फैसिलिटेटर लाभार्थी की पहचान करेगा, जिसके बाद उसे वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पहचान पत्र वाले लाभार्थियों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, तथा डाटा एकत्र करने के उपरांत उसे सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन का प्रावधान किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि अभी तक कोविड वैक्सीन के लिए पंजीकरण करने के लिए आधार या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पैन कार्ड या पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज या एनपीआर स्मार्ट कार्ड ही मान्य हैं।
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