लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित राजस्व सेवाओं को समयबद्ध प्रदान करना सुनिश्चित करें राजस्व अधिकारी – राघव शर्मा

by
ऊना, 10 अगस्त – उपायुक्त राघव शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध करवाएं। इसके अतिरिक्त राजस्व अधिकारी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को प्रदान की जानी वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में लोगों को भी जागरूक करें।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में प्रत्येक तहसील कार्यालय और पटवार खानों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची को सूचनापट्ट पर अंकित करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सूचनापट्ट पर यह भी दर्शाना सुनिश्चित किया जाए कौन सी सेवा कितनी समयावधि में उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने समस्त एसडीएम को संबंधित कानूनगो वृत्त और पटवार वृत्त का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा के दौरान दी जाने वाली फोरी राहत राशि को तुरंत प्रभावित परिवार को दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
राघव शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को मिशन मोड पर भूमि-स्थानांतरण, जमाबंदी, इंतकाल, निशानेही तथा तकसीम जैसे राजस्व मामलों को मिशन मोड पर निपटाने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को समय पर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी लंबित राजस्व के मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दें और सभी राजस्व मामलों में जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करें। कोई भी राजस्व मामला अधिक समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए।
इसके अतिरिक्त उन्होंने राजस्व अधिकारियों को स्वामित्व योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे दिव्यांग व्यक्तियों को जागरूक करें कि जब वे दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों में जाएं तो अपने साथ सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 22,500 रूपये या इससे कम का आय प्रमाण पत्र, एक फोटोग्राफ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड व दिव्यांग व्यक्ति का यूडीआईडी इत्यादि दस्तावेज़ साथ ले जाएं ताकि पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण मिल सके।
जिलाधीश राघव शर्मा ने इसके अतिरिक्त ई-डिस्ट्रिकट के माध्यम से आने वाले प्रमाण पत्रों के आवेदन का निर्धारित समय में निपटारा करने के दिशा-निर्देश भी दिए।
बैठक में एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एसडीएम बंगाणा मनोज कुमार, एसडीएम गगरेट शशिपाल शर्मा, एसडीएम अंब विवेक महाजन, डीआरओ अजय कुमार, समस्त तहसीलदार व अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

बद्दी क्षेत्र में अवैध खनन पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए गठित होगा संयुक्त कार्यबल – हर्षवर्द्धन चौहान

एएम नाथ। बद्दी : उद्योग, संसदीय कार्य तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए गम्भीर है और इसके लिए कड़े कदम उठाए जा...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

यह मर्डर है – कोई महिला निर्वस्त्र होकर सुसाइड नहीं करेगी : हाई कोर्ट ने पति की सजा रखी बरकरार

केरल हाईकोर्ट में एक मामला सामने आया, जहां एक महिला की बॉडी निर्वस्त्र लटकी हुई मिली थी. इस केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, कोई महिला निर्वस्त्र होकर सुसाइड नहीं करेगी,...
article-image
हिमाचल प्रदेश

प्लास्टिक मुक्त होंगे कांगड़ा के मंदिर : मंदिरों में प्लास्टिक फूलों की जगह लेंगे असल पुष्प* जिलाधीश पर्यावरण दिवस पर श्री चामुंडा माता मंदिर से लॉंच करेंगे ’प्लास्टिक मुक्त मंदिर’ प्रोजेक्ट : डॉ. निपुण जिंदल

धर्मशाला, 3 जून – कांगड़ा जिला प्रशासन क्षेत्र के मंदिरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है । प्रशासन जिले में ‘प्लास्टिक मुक्त मंदिर’ परियोजना का शुभारंभ करेगा।...
हिमाचल प्रदेश

चिंतपूर्णी में 9 से 18 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144: डीसी

ऊना: जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने आज यहां आदेश जारी करते हुए श्रावण आष्टमी नवरात्र मेले के दौरान माता चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 से 18...
Translate »
error: Content is protected !!