लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित राजस्व सेवाओं को समयबद्ध प्रदान करना सुनिश्चित करें राजस्व अधिकारी – राघव शर्मा

by
ऊना, 10 अगस्त – उपायुक्त राघव शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध करवाएं। इसके अतिरिक्त राजस्व अधिकारी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को प्रदान की जानी वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में लोगों को भी जागरूक करें।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में प्रत्येक तहसील कार्यालय और पटवार खानों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची को सूचनापट्ट पर अंकित करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सूचनापट्ट पर यह भी दर्शाना सुनिश्चित किया जाए कौन सी सेवा कितनी समयावधि में उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने समस्त एसडीएम को संबंधित कानूनगो वृत्त और पटवार वृत्त का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा के दौरान दी जाने वाली फोरी राहत राशि को तुरंत प्रभावित परिवार को दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
राघव शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को मिशन मोड पर भूमि-स्थानांतरण, जमाबंदी, इंतकाल, निशानेही तथा तकसीम जैसे राजस्व मामलों को मिशन मोड पर निपटाने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को समय पर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी लंबित राजस्व के मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दें और सभी राजस्व मामलों में जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करें। कोई भी राजस्व मामला अधिक समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए।
इसके अतिरिक्त उन्होंने राजस्व अधिकारियों को स्वामित्व योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे दिव्यांग व्यक्तियों को जागरूक करें कि जब वे दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों में जाएं तो अपने साथ सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 22,500 रूपये या इससे कम का आय प्रमाण पत्र, एक फोटोग्राफ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड व दिव्यांग व्यक्ति का यूडीआईडी इत्यादि दस्तावेज़ साथ ले जाएं ताकि पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण मिल सके।
जिलाधीश राघव शर्मा ने इसके अतिरिक्त ई-डिस्ट्रिकट के माध्यम से आने वाले प्रमाण पत्रों के आवेदन का निर्धारित समय में निपटारा करने के दिशा-निर्देश भी दिए।
बैठक में एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एसडीएम बंगाणा मनोज कुमार, एसडीएम गगरेट शशिपाल शर्मा, एसडीएम अंब विवेक महाजन, डीआरओ अजय कुमार, समस्त तहसीलदार व अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

झूठ और छल और हेर-फ़ेर से नहीं चलती है सरकार : पहले प्रदेश से बोला झूठ, अब मातृशक्ति के साथ छल कर रही है कांग्रेस सरकार : जयराम ठाकुर

गारंटी 22 लाख महिलाओं को 1500 देने की थी लेकिन अब कर रही है गोल-मोल एएम नाथ। शिमला :   नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पहले झूठ...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मोदी 3.0 में पहला फ़ैसला किसानों के खाते में बीस हज़ार करोड़ सीधे ट्रांसफ़र : जयराम ठाकुर

प्रदेश में क़ानून व्यवस्था गर्त में, सरकार ने लोगों का जीवन भगवान भरोसे छोड़ा,  क़र्ज़ लेने का सिलसिला लगातार जारी, सुक्खू सरकार ने फिर लिया 1200 करोड़ का क़र्ज़ एएम नाथ। शिमला :  नेता...
article-image
दिल्ली , हिमाचल प्रदेश

लोक निर्माण मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान से की भेंट : डोडरा क्वार क्षेत्र में सड़क परियोजना कार्यों के लिए किया विशेष छूट का आग्रह

पीएमजीएसवाई-Ⅳ के अगले चरण में 1200 कि.मी. नई सड़कों का प्रस्ताव एएम नाथ। शिमला : लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री...
article-image
हिमाचल प्रदेश

उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक जारी रहेंगे धारा 144 के प्रावधान : ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने जारी किए आदेश

चंबा, 23 जून ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी के तहत 15 जून को जारी आदेश की निरंतरता में धारा 144...
Translate »
error: Content is protected !!