वायुसेना कर्मी यौन उत्पीड़न मामले में दोषी : अदालत ने सुनाई एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा

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एएम नाथ । मंडी : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सरकाघाट के न्यायालय ने एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के दोषी वायुसेना कर्मी दिनेश कुमार एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने सहआरोपित अनिल कुमार को साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। आरोपितों के खिलाफ वर्ष 2020 में सरकाघाट थाना में अश्लील हरकतें करने व यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था।

महिला 31 जुलाई 2020 की सुबह वह अपनी गौशाला के पास घास काट रही थी, तभी दिनेश कुमार वहां पहुंचा और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। दोषी ने उससे यौन संबंध बनाने की मांग की और जब उसने विरोध किया तो उसे जबरन छूने लगा।

इसी बीच अनिल कुमार भी मौके पर आ गया और उस पर भी अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया था। मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के माध्यम से मामले को प्रमाणित करने का प्रयास किया।

न्यायालय ने सबूतों के आधार पर पाया कि दिनेश कुमार ने शिकायतकर्ता के साथ यौन उत्पीड़न किया, जबकि अनिल कुमार के खिलाफ आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सके। दोषी के अधिवक्ता ने सजा सुनाए जाने के दौरान उसके वायुसेना में कार्यरत होने, पहली बार अपराध करने और परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दया की अपील की।

हालांकि, न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित कर एक वर्ष की सजा सुनाई।

बाद में, दोषी ने बीएनएसएस की धारा 430 के तहत सजा स्थगन का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने यह देखते हुए स्वीकार किया कि सजा तीन वर्ष से कम है और दोषी अपील दायर करना चाहता है। इसके तहत 50,000 रुपये के मुचलके और जमानत की शर्त पर सजा को 23 जून तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।

 

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