हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के छह मुख्य संसदीय सचिवों को दिया नोटिस : संसदीय सचिवों से तीन हफ्तों में जवाब तलब

by

शिमला : राज्य सरकार के छह मुख्य संसदीय सचिवों को नोटिस कर हाईकोर्ट ने सरकार और संसदीय सचिवों से तीन हफ्तों में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 मई को निर्धारित की है। पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश पारित किए। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव (सीएस) सहित प्रधान सचिव वित्त को प्रतिवादी बनाया गया है। अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के समक्ष इसी तरह की एक और याचिका दायर की गई है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि संविधान के अनुसार सीएम भी इनकी नियुक्ति नहीं कर सकता। इन नियुक्तियों से राजकोष पर सालाना 10 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा।

पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस संस्था ने वर्ष 2016 में हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) अधिनियम, 2006 को चुनौती दी थी। अभी तक हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है। उस समय याचिकाकर्ता ने तात्कालिक नौ सीपीएस प्रतिवादी बनाए थे। अब आवेदन के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि पुरानी सरकार बदल चुकी है और मामले का निपटारा करने के लिए नए सीपीएस को प्रतिवादी बनाना आवश्यक है। आवेदन में आरोप लगाया है कि सरकार को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर में संसदीय सचिव की नियुक्ति के लिए बनाए अधिनियम को असांविधानिक ठहराया है। याची का आरोप है कि सभी सीपीएस लाभ के पदों पर तैनात हैं, जिन्हें प्रतिमाह 2,20,000 रुपये बतौर वेतन और भत्ते के रूप में दिया जाता है। याचिका में हिमाचल संसदीय सचिव अधिनियम, 2006 को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है।
हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 में सीपीएस की नियुक्तियों को असांविधानिक बताते हुए रद्द किया था। उसके बाद हिमाचल सरकार ने संसदीय सचिव अधिनियम, 2006 बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बिमोलंग्शु राय बनाम असम सरकार के मामले में 26 जुलाई, 2017 को असम संसदीय सचिव अधिनियम 2004 को असांविधानिक ठहराया था। इस फैसले के बाद मणिपुर सरकार ने संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन और भत्ते और विविध प्रावधान) अधिनियम, 2012 को वर्ष 2018 में संशोधित किया। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार बनाम सूरजा कुमार ओकराम के मामले में इस अधिनियम को भी असांविधानिक करार दिया।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा कांगड़ : पुलिस लाइन झलेड़ा के शाशिपाल का डोबरमैन नस्ल का डॉग जिप्सी रहा चैम्पियन ऑफ द डॉग शॉ

रोहित जसवाल।  ऊना, 29 अप्रैल. राज्य स्तरीय हरोली उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन कांगड़ मैदान दिनभर विविध खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। जन हर्षोल्लास और सहभागिता के इन आयोजनों में...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

दो रोटी के लिए अपने शरीर को सैनिकों से नोचवा रहीं महिलाएं : लग रही लंबी-लंबी लाइन

युद्धग्रस्त सूडान में भूख से बिलबिलाती महिलाएं अपने परिवार को दो जून की रोटी खिलाने के लिए अपने जिस्म का सौदा कर रही हैं। सैनिक उनको और उनके परिवारों को खाना उपलब्ध कराने के...
हिमाचल प्रदेश

19 जून को पहुंचे ऊना कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए , अगर पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जा रहे हों तो

विदेश यात्रा पर जाने वालों के लिए 19 जून को ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में लगेगा विशेष टीकाकरण शिविर ऊना – पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में 31 अगस्त से पहले विदेश यात्रा करने वाले...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ऊना जिले में राजस्व मामलों के निपटारे को विशेष अभियान : राजस्व से जुड़े दुरुस्ती के सभी लंबित मामलों का 31 अक्तूबर तक होगा शतप्रतिशत निपटारा – एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर

रोहित भदसाली।  ऊना, 16 अक्तूबर. ऊना जिले में राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान आरंभ किया गया है। इसमें सभी लंबित राजस्व दुरुस्ती मामलों का 31 अक्तूबर तक शत-प्रतिशत...
Translate »
error: Content is protected !!