रोपड़ : जिला रोपड़ में हो रही अवैध माइनिंग के मामले पर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए 10 साल में दर्ज अवैध माइनिंग के केसों का ब्योरा मांगा है। हाईकोर्ट ने एक मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला लिया है।
अवैध माइनिंग की गहराई से जांच के लिए एडवोकेट वेणु गोपाल जोहर को कोर्ट कमीशन नियुक्त किया है। वहीं, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश भी सरकार को दिए हैं।
रोपड़ के कुलवीर सिंह ने अवैध माइनिंग के मामले में दर्ज FIR में जमानत देने की हाईकोर्ट से अपील की थी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने उसकी जमानत का विरोध किया। सरकार ने कहा कि इलाके में अवैध माइनिंग के ने मामले तेजी से बढ़े हैं। इस वजह से याची को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
गत एक साल में अवैध माइनिंग के 118 केस दर्ज किए हैं। इस स्थिति पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि अवैध माइनिंग को रोकना बेहद जरूरी है। कोर्ट कमिश्नर की फीस सरकार चुकाएगी अब अवैध माइनिंग की जमीनी स्तर पर जांच के लिए एडवोकेट वेणु गोपाल जोहर रोपड़ का दौरा करेंगे। वह सारी स्थिति का आकलन करेंगे। उनकी तरफ से 14 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी जाएगी। वहीं, पंजाब सरकार कोर्ट कमिश्नर के दौरे के दौरान उन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध करवाने और फीस के रूप में एक लाख रुपए देगी।
अवैध माइनिंग की गहराई से जांच के लिए एडवोकेट जोहर को हाईकोर्ट ने कमीशन किया नियुक्त : 10 साल में दर्ज अवैध माइनिंग के केसों का ब्योरा मांगा
Jan 14, 2024