आगामी 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं आपत्तियाँ–आक्षेप
एएम नाथ। चंबा, 20 फरवरी : उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद चंबा के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के परिसीमन से संबंधित अधिसूचना प्रकाशित कर दी है।
उपायुक्त द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिला परिषद चंबा के अंतर्गत 18 वार्डों—करयास, सनवाल, चान्जू, खणी, किलोड़, सुनारा, करियां, बख्तपुर, मोतला, समोट, बनेट, नैनीखड्ड, उदयपुर, सरोल, चकलू, करवाल, ब्याणा तथा सनूह के परिसीमन संबंधी प्रस्ताव पर आगामी 7 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियाँ अथवा आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
परिसीमन सूची जिला पंचायत अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद तथा समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं समस्त सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी।
