उल्लंघन करने वालों हो सकती है 6 माह की कैद व जुर्माना _ समूह प्रिंटिंग प्रैस मालिक चुनाव सामग्री की छपाई के दौरान चुनाव आयोग की हिदायतों का पूर्ण पालन बनाएं यकीनीः जिला चुनाव अधिकारी

by

होशियारपुर, 18 मार्च :  लोक सभा चुनाव-2024 के मद्देनजर जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में समूह प्रिंटिंग प्रैस मालिकों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान हिदायत की कि वे आर्दश चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की प्रचार सामग्री पैंफलेट या विज्ञापन प्रकाशित करते हुए समय उस पर प्रिंटर व प्रकाशक का व उसका पूरा पता प्रकाशित करना अनिवार्य बनाएं। उन्होंने हिदायत करते हुए कहा कि कोई भी प्रचार सामग्री छापने से पहले यह घोषणा पत्र लिया जाए कि यह चुनाव सामग्री किसकी ओर से कितनी गितनी में छपवाई जा रही है व प्रकाशित की गई प्रचार सामग्री की खर्चे सहित सूचना जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर को देना यकीनी बनाया जाए।

       जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि जो भी प्रिंटिंग प्रैस प्रचार सामग्री को छापेगी, उसकी ओर से बैनर, फलैक्स, पोस्टर, पैंफलेट आदि पर अपनी प्रैस का नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर प्रकाशित करना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रैस की ओर से जाति, धर्म आदि के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक सामग्री न प्रकाशित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रिंट करने से पहले प्रिंट करवाने वाले प्रकाशक से अपैंडिक्स-ए में डेक्लारेशन लिया जाए, जोकि प्रकाशक को अच्छी तरह जानता हो व दो व्यक्तियों की ओर से प्रमाणित हो। इस डेक्लारेशन की 2 कापियां ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रिंटर की ओर से अपने हस्ताक्षर कर यह डेक्लारेशन व प्रिंटिंग पर हुए खर्चे संबंधी विवरण, जो अपैंडिक्स-बी में होना चाहिए, सहित प्रिंट किए गए मटीरियल की कापियां इलेक्शन एक्सपैंडीचर मानिटिरंग टीम को भेजी जाएं। उन्होंने कहा कि यह मुकम्मल सूचना प्रिंटिंग के तीन दिन के भीतर आनी अनिवार्य है।

       कोमल मित्तल ने प्रैस मालिकों को कहा कि जिन प्रिटिंग प्रैस के मालिक की ओर से चुनाव आयोग की हिदायतों का उल्लंघन किया जाएगा, उनको जन प्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा के सैक्शन 127 (ए) के अंर्तगत 6 महीने की कैद व 200 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें संबंधित प्रिंटर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने समूह प्रिंटिंग प्रैस के मालिकों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान इन हिदायतों का पूर्ण पालन करने की अपील की। इस मौके पर चुनाव तहसीलदार सर्बजीत सिंह, सहायक लोक संपर्क अधिकारी लोकेश कुमार, चुनाव कानूनगो दीपक कुमार, लखबीर सिंह भी मौजूद थे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल, शिमला पहाड़ी, होशियारपुर ने राज्य स्तरीय किकबॉक्सिंग में २ स्वर्ण, १ रजत और १ कांस्य पदक किए प्राप्त

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा :  विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल, शिमला पहाड़ी, होशियारपुर के अंडर 14, 17 और अंडर 21 किकबॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने लुधियाना में तीसरी राज्यस्तरीय “खेड़ा वतन पंजाब दीयां” खेलों में २...
पंजाब

चालक द्वारा टेंपू पलटा देने से दो मजदूरों की मौत, मजदूरों का आरोप चालक ने साथियों संग मिलकर मारपीट की ओर अढ़ाई लाख रुपये व महिलाओं से गहने छीन लिए

माहिलपुर – टेंपू किराए पर कर माहिलपुर से अलीगढ़ उत्तरप्रदेश जा रहे मजदूरों से टेंपू चालक व उसके साथियों ने मारपीट कर व उनसे अढाई लाख रुपये लूट और महिलाओं द्वारा पहने गहने तक...
article-image
पंजाब , हरियाणा

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में स्थिति को बंगाल से भी बदतर बना दिया : सीएम नायब सैनी

नई दिल्ली : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसकी सरकार ने पंजाब में स्थिति को ममता बनर्जी के नेतृत्व...
article-image
पंजाब

जिले की 7 विधान सभा क्षेत्रों में 6583 पैरा मिलेट्री, सी.ए.पी.एफ व जिला पुलिस के जवान तैनात : एसएसपी. ध्रुमन एच. निंबाले

आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आबकारी एक्ट के अंतर्गत 71, एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत 86 व आम्र्स एक्ट के अंतर्गत किए गए 4 मामले दर्ज, 165 गिरफ्तार – जिले के 23...
Translate »
error: Content is protected !!