ऊना में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति, उपायुक्त ने जारी किए आदेश

by
ऊना, 10 अक्तूबर। जिलाधीश जतिन लाल ने दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी। यह निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जारी किए गए हैं।
लाइसेंस धारकों को रहेगी पटाखे बेचने की अनुमति
पटाखों की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थानों का निर्धारण करेंगे, जबकि संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो।
पटाखों के उपयोग का समय निर्धारित
उपायुक्त के आदेशानुसार, दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखों का उपयोग रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा, जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखों का उपयोग रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक किया जा सकेगा। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इन समय-सीमाओं के बाहर पटाखों का उपयोग न हो और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न की जाए। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे।
ग्रीन पटाखों के सुरक्षा और भंडारण के लिए दिशा-निर्देश
उपायुक्त ने ग्रीन पटाखों की सुरक्षा और भंडारण के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए। शेडों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और वे एक-दूसरे के सामने न हों। शेड के 50 मीटर के दायरे में पटाखों का प्रदर्शन वर्जित रहेगा। शेड में तेल या गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा, और विद्युत स्विच दीवारों से सटे होने चाहिए। एक क्लस्टर में पचास से अधिक दुकानें नहीं होनी चाहिए। दुकानों को कम से कम 6 मीटर चौड़ी, साफ और मोटर योग्य सड़क पर स्थित होना चाहिए, जिसमें आग बुझाने के लिए आसान पहुंच बनाई जा सके।
आगजनी की किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान/स्टॉल में पर्याप्त पानी तथा फायर एक्सटिंग्यूशर व रेत से भरी बाल्टियां का होना जरूरी है। । बिक्री क्षेत्र का चयन करने से पहले स्थानीय फायर अधिकारी से परामर्श लेना आवश्यक है। ग्रीन पटाखों को दुकान की खिड़की में नहीं रखा जा सकता, और इन्हें चिंगारी-रोधी कंटेनर में या उनकी मूल सील पैकेजिंग में सुरक्षित रखना चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को एसडीएम से लाइसेंस प्राप्त किए बिना ग्रीन पटाखों का स्टॉक और बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। अस्थायी लाइसेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने सभी उप-मंडल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम त्योहारों के दौरान जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

पटियाड़ियां-डल्लेवाल-ठरोली क्षेत्र में विकास को मिली नई रफ्तार – विधायक जिंपा की ओर से दो महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्टों की शुरुआत

इलाके की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 66 लाख रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण शुरू एएम नाथ। होशियारपुर :  इलाके के गांवों को बेहतर सड़क सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ते...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सनोली व अजोली में लोगों को : कलाकारों ने गीत-संगीत से जल शक्ति विभाग की योजनाओं बारे किया जागरूक

ऊना, 11 अक्तूबर: जल शक्ति विभाग के सौजन्य से पूर्वी कलामंच जलग्रां के कलाकारों ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत सनोली व अजोली में लोगों को गीत-संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल...
article-image
हिमाचल प्रदेश

विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

धर्मशाला, 29 नवंबर। उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए उचित प्रबंधों और व्यवस्थाओं को लेकर आज बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में जिला प्रशासन और...
article-image
हिमाचल प्रदेश

रजिडू पंचायत के आधा दर्जन गांव सड़क सुविधा से वंचित : भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह से मिले ग्रामीण

रजिडू पंचायत के आधा दर्जन गांव सड़क सुविधा से वंचित एएम नाथ। चंबा : भले ही सरकार गांव-गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के दावे कर रही हो, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे...
Translate »
error: Content is protected !!