कोविड-19 के कारण व्यक्ति की मौत पर पीडि़त परिवारों को एक्स ग्रेशिया राशी पहुंचाने में जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से की जा रही है मदद: अपराजिता जोशी

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होशियारपुर 25 फरवरी:
सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी ने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से जिला होशियारपुर व सब-डिविजन्स में उन व्यक्तियों की लिस्टें मंगवाई जा रही है, जिस परिवार के किसी सदस्य की कोविड-19 महांमारी से मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अथारिटी की ओर से उन परिवारों को राज्य सरकार की ओर से जनहित में जारी किया गया 50 हजार रुपए की एक्स ग्रेशिया राशी पहुंचाने में मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीडि़त परिवार अपने प्रार्थना पत्र, जरुरी दस्तावेजों को संबंधित कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जमा दस्तावेजों के माध्यम से मृतक के परिवारों को 30 दिन के भीतर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के माध्यम से वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि इस मामले में लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए सरकार ने जिला स्तर पर शिकायत निवारण कमेटियों का भी गठन किया है। उन्होंने कहा कि पीडि़त परिवार का व्यक्ति एक्स ग्रेशिया संबंधी अपनी शिकायतें जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी होशियारपुर के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं व उक्त संबंधी जानकारी के लिए कार्यालय के फोन नंबर 01882-224114 पर संपर्क कर सकते हैं।

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