खाद्य पदार्थों के लिए 9 सैंपल : 2 सर्विलेंस व 7 इनफोर्समेंट सैंपल लेकर फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे

by

जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 : हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य
होशियारपुर, 25 जून:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर में चैकिंग के दौरान खाद्य पदार्थों के 9 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम ने 2 सर्विलेंस सैंपल रिलायंस स्मार्ट से लिए है। उन्होंने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए यह सैंपल फूड टैस्टिंग लैबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे गए हैं । इसके अलावा 7 इनफोर्समेंट सैंपल लिए गए, जिनमें रिलायंस स्मार्ट से दो आईस क्रीम के सैंपल, चौधरी आईसक्रीम पार्लर से दो आईसक्रीम के सैंपल, जूपिटर स्टेशन बस स्टैंड से आईसक्रीम का एक सैंपल व मोर रिटेल स्टोर से दालों के दो सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

पूर्व सीएम चन्नी के घर के बाहर चली गोलियां : इलाके में बढ़ाई गई सिक्योरिटी

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर अचानक गोलियां चलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस मौके पर पहुंची और...
article-image
पंजाब

गढ़शंकर से मेहटियाना बिसत दोआब नहर के किनारों पर रेलिंग लगाने और उच्च स्तरीय जांच  के लिए एसडीएम गढ़शंकर द्वारा मुख्य सचिव एवं राज्यपाल पंजाब को भेजा ज्ञापन

 तकनीकी खामियों के कारण गढ़शंकर से मेहटियाना तक बिस्त  दोआब नहर बनी हादसों का कारण: धीमान गढ़शंकर।   लेबर पार्टी के अध्यक्ष जय गोपाल धीमान, उपाध्यक्ष जसविंदर कुमार, विक्रांत कपूर, सोनू मेहितपुर और हरभजन...
article-image
पंजाब

भगोड़ा गिरफ्तार : गढ़शंकर पुलिस द्वारा

गढ़शंकर : पुलिस के उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों अनुसार डीएसपी गढ़शंकर दलजीत सिंह खख के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी गढ़शंकर एसआई हरप्रेम सिंह की पुलिस पार्टी ने एक भगोड़े व्यक्ति को गिरफ्तार किया...
article-image
पंजाब

भाषा विभाग द्वारा स्मार्ट स्कूल नसराला में शानदार नाटक कार्यक्रम : विद्यार्थियों ने मिमिक्री का प्रदर्शन कर दर्शकों को खूब हंसाया

होशियारपुर, 19 अक्टूबर: भाषा विभाग, पंजाब, पटियाला के दिशानिर्देशों के तहत, जिला भाषा कार्यालय होशियारपुर ने भाषा मंच सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल नसराला के सहयोग से एक अद्भुत नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया।...
Translate »
error: Content is protected !!