गढ़शंकर : उप-मंडल अधिकारी सह सहायक जिला माइनिंग अफसर , ड्रेनेज एंड जियोलॉजी उप-मंडल, गढ़शंकर द्वारा गढ़शंकर के गांव बारापुर के जंगल में अवैध माइनिंग करने के आरोप में पुलिस को दी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना गढ़शंकर पुलिस ने नवांशहर जिले में चल रहे सिद्धि विनायक क्रशर के विरुद्ध माइंस एंड मिनरल्स (रेगुलेशन ऑफ डेवेलोप7 एक्ट) 1957 अधिनियम की धारा 4(1), 21(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
उपमंडल अधिकारी कम सहायक जिला खनन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने गढ़शंकर पुलिस को दिए बयान में बताया कि वन विभाग गढ़शंकर के रेंज अधिकारी ने उनके विभाग को 10 फरवरी को लिखे पत्र में कहा है कि उनके कार्यालय में तैनात वन विभाग के ब्लॉक अफसर किरण कुमार ने बताया कि सिद्धि विनायक क्रशर चादपुर रुड़की द्वारा गांव बारापुर में पंचायत की जमीन से रात के समय अवैध खनन किया जा रहा है और यह क्षेत्र पीएलपीए 1900 अधिनियम की दफा 4/5 के तहत बंद। इस क्षेत्र में कोई भी खनन नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना गढ़शंकर पुलिस ने नवांशहर के गांव चांदपुर रुड़की में चल रहे सिद्धि विनायक क्रशर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।