चंडीगढ़। जस्टिस राजमोहन सिंह ने चंदूमाजरा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 23 नवंबर तक जवाब मांगा है। बता दें कि पंजाब के पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा पर चंडीगढ़ में 8 अगस्त 2020 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई थी। चंदूमाजरा ने लॉकडाउन के दौरान दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि 8 अगस्त 2020 को जिला मजिस्ट्रेट ने शहर में धारा-144 लगाते हुए 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई थी। उसी दिन कई अकाली नेताओं ने गोल्फ क्लब के पास धरना दिया था। इसी कारण चंदूमाजरा समेत अन्य कई आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा-188 के तहत केस दर्ज किया गया था।