चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सुखपाल खेहरा ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए आदेश में संशोधन की अपील की है। अर्जी में खेहरा ने कहा कि उन्हें गैंगस्टर अर्शदीप से धमकी मिली है और ऐसे में लाईसेंसी हथियार जमा करवाने की शर्त को हटाया जाए।
हाई कोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
एनडीपीएस मामले में हाई कोर्ट ने दी थी जमानत : अर्जी में सुखपाल खेहरा ने हाई कोर्ट को बताया कि एनडीपीएस मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जमानत के आदेश में लाइसेंसी हथियार, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। अर्जी में उन्होंने बताया कि जमानत के आदेश के तहत उन्होंने अपना लाइसेंसी हथियार जमा करवा दिया है। लेकिन उन्हे गैंगस्टर अर्शदीप से मिल धमकी मिल चुकी है।
पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब : ऐसे में लगातार उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। याची को सुरक्षा मिली हुई है लेकिन उसे आत्मरक्षा के लिए उनका हथियार वापस किया जाना चाहिए। सोमवार को उनकी अर्जी सुनवाई के लिए जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच के समक्ष पहुंची थी। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।