जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद, टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ रहेगा उपस्थित

by

कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पाबंदियों के नए आदेश जारी
राजनीतिक एकत्रीकरण पर लगाई पाबंदी, उल्लंघन करने वालों पर डी.एम.ए. व महामारी एक्ट के अंतर्गत दर्ज होगा मामला
विवाह, अंतिम संस्कार के समय अंदरुनी एकत्रीकरण की संख्या 50 व बाहरी एकत्रीकरण की संख्या 100 तक सीमित
होशियारपुर :  जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने गृह व न्याय विभाग, पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 महांमारी के फैलाव को रोकने के लिए जिले में कुछ जरुरी पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल व कालेज आदि 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं परंतु टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ सभी कामकाज वाले दिन उपस्थित रहेगा। जबकि नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक एकत्रीकरण पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर आयोजकों, शामिल होने वालों, आयोजन स्थल के मालिक, टैंट हाउस के खिलाफ डी.एम.ए. व महामारी (एपीडैमिक्स) एक्ट के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा आयोजन स्थल को 3 महीने के लिए सील कर दिया जाएगा।
आदेशों के मुताबिक होशियारपुर जिले में कोविड-19 के चलते रात के कफ्र्यू के अंर्तगत आम लोगों के गैरजरुरी आवागमन पर रात 9 हजे सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। इस दौरान जिले की सीमा में गैर जरुरी यातायात व व्यक्तिगत गतिविधियां बंद रहेंगी जबकि उद्योगों में शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारियों के यातायात के अलावा रेल, हवाई जहाज व बसों से आने जाने वाले यात्रियों को यातायात से छूट रहेगी। इसके साथ ही अंतिम संस्कार /विवाह के समय होने वाले अंदरुनी एकत्रीकरण के लिए व्यक्तियों की संख्या 50 व बाहरी एकत्रीकरण के लिए यह संख्या 100 तक सीमित करने के भी आदेश दिए हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक व खेल एकत्रीकरण से संबंधित समागमों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, माल्ज आदि में सर्मथा के 50 प्रतिशत तक लोगों को ही आने की अनुमति होगी व हर दुकान में किसी भी समय 10 व्यक्तियों को दाखिल होने की इजाजत दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों की शिकायतों के निपटारे पर पाबंदी लगाते हुए इस मकसद के लिए आनलाइन और वर्चुअल तरीके अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड महांमारी के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है, जिसके मद्देनजर बाजार, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट आदि सहित सभी गतिविधियों में जरुरी सावधानी अपनाई जाए, जिनमें 6 फुट की सामाजिक दूर व मास्क पहनना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से गुरेज किया जाए व यदि ज्यादा जरुरी हो तभी घर से बाहर जाया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक काम वाले स्थानों पर मास्क पहने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूके व समय-समय पर हाथ साबुन व  सैनेटाइजर से साफ करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन मैनेजटमेंट एक्ट 1860 की धाराएं 51 से 60 तक आई.पी.सी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

आईडीएफसी बैंक के कलेक्शन मैनेजर को 40000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में किया गिरफ्तार

चंडीगढ़ : राज्य में भ्रष्टाचार की समस्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने  लुधियाना के फिरोज गांधी मार्केट में आईडीएफसी बैंक के कलेक्शन मैनेजर बिक्रमजीत सिंह को 40000 रुपए...
article-image
पंजाब

280 ग्राम नशीला पदार्थ, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडा तथा 2600 रुपये ड्रग मनी बरामद : 1 गिरफ्तार

गढ़शंकर, 16 सितम्बर: थाना गढ़शंकर पुलिस ने एक व्यक्ति से 280 ग्राम नशीले पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक कंडे व 2600 रुपये ड्रग मनी बरामद कर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। उस संबंध में जानकारी देते...
article-image
पंजाब

PAU-Krishi Vigyan Kendra, Hoshiarpur organizes

Hoshiarpur/Daljeet Ajnoha/Dec.10 :  PAU-Krishi Vigyan Kendra, Hoshiarpur organizes awareness camp for promotion of biofertilizers  PAU-Krishi Vigyan Kendra, Bahowal, Hoshiarpur, in collaboration with the Department of Microbiology, Punjab Agricultural University, Ludhiana, recently organized an awareness...
Translate »
error: Content is protected !!