टाहलीवाल में नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित

by
यातायात को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उपायुक्त ने जारी किए आदेश
ऊना, 19 दिसंबर. उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने उपमंडल हरोली के अंतर्गत टाहलीवाल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टाहलीवाल चौक सहित आसपास के प्रमुख सड़क खंडों को नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत जारी किए यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं और आगामी निर्देशों तक प्रभावी रहेंगे।
बता दें, जिला प्रशासन इससे पहले ऊना शहर, मेहतपुर, बंगाणा और गगरेट में व्यापक जन सुविधा एवं सुव्यवस्था निर्मित करने के मद्देनजर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित कर चुका है।
उपायुक्त ने बताया कि सड़कों पर अवैध पार्किंग एवं अनधिकृत वेंडिंग के कारण यातायात बाधित होने, पैदल यात्रियों को असुविधा तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेशों का उद्देश्य क्षेत्र में सुचारू आवागमन, जन सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना है।
आदेशों के अनुसार टाहलीवाल चौक से केसीसी बैंक तक (टाहलीवाल चौक से संतोषगढ़ सड़क) सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन रहेगा। यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए बसें एसबीआई बैंक टाहलीवाल के सामने स्थित रेन शेल्टर के समीप चिन्हित बस स्टैंड पर रुकेंगी।
इसी प्रकार टाहलीवाल चौक से होटल केपी तक (टाहलीवाल चौक से अमराली सड़क) मार्ग को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर बसें जय श्री राम ट्रेडिंग कंपनी, मुख्य बाजार टाहलीवाल के पास निर्धारित बस स्टैंड का उपयोग करेंगी।
इसके अतिरिक्त टाहलीवाल चौक से हिमालयन ऑटो सर्विस सेंटर तक (टाहलीवाल चौक से बाथड़ी रोड) सड़क खंड को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन बनाया गया है। इस मार्ग पर एसबीआई बैंक के समीप तथा शर्मा स्वीट शॉप, मुख्य बाजार टाहलीवाल के पास चिन्हित बस स्टैंड पर बसों के ठहराव की व्यवस्था की गई है।
वहीं टाहलीवाल चौक से शर्मा दैनिक जरूरतों की दुकान तक (टाहलीवाल चौक से हरोली रोड) मार्ग को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर यात्रियों के लिए जय मां एंटरप्राइजेज, मुख्य बाजार टाहलीवाल के समीप चिन्हित बस स्टैंड निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

टेंपो चालक नोटों से भरा बैग लेकर थाने पहुंचा : पुलिस अफसर भी हैरान, इनाम में मिले हजारों रुपये

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में टेंपो में बैठे चार कारोबारी आठ लाख की नकदी से भरा बैग टेंपो में ही भूल गए। बड़ी रकम टेंपो में मिलने के बाद चालक ने ईमानदारी बरती...
article-image
पंजाब , राष्ट्रीय , समाचार , हिमाचल प्रदेश

अमृतपाल सिंह की पत्नी को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका: लुक आउट सर्कुलर होने के कारण ,ससुराल (जल्लूपुर खेड़ा ) पहुंचाया पुलिस ने पूछताछ के बाद वापस

अमृतसर : अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर गुरुवार को लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों ने अमृतसर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। किरणदीप कौर सुबह 11.40 बजे एयरपोर्ट पहुंची थी। ढाई...
article-image
पंजाब

ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने वाले चुनावी स्टाफ के खिलाफ दर्ज करवाई जाएगी एफ.आई.आर, अब तक 71 कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है शुरु

चुनाव स्टाफ गंभीरता व निष्पक्षता से निभाए चुनावी ड्यूटी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की कोविड टैस्टिंग रिपोर्ट को ही मिलेगी मान्यता, जाली दस्तावेज सामने आने पर संबंधित अस्पताल/लैब व प्राप्तकर्ता पर भी दर्ज होगी एफ.आई.आर...
article-image
हिमाचल प्रदेश

5 व 6 मार्च को चम्बा में कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी  : सैनिक विश्राम गृह  चुवाड़ी में  6 को व खैरी में 12 मार्च को भूतपूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य चैकअप हेतु चिकित्सा शिविर आयोजित होंगे

कैप्टन अनुमेहा पराशर उपनिदेशक, सैनिक कल्याण एएम नाथ। चम्बा 4 मार्च  :  कैप्टन अनुमेहा पराशर (सेवा निवृत्त), उपनिदेशक, सैनिक कल्याण कार्यालय चम्बा ने जानकारी देते हुए बताया  कि भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत सैनिकों के परिवारों...
Translate »
error: Content is protected !!