होशियारपुर : 01 नवंबर:
डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप हंस ने खाद की बिक्री वाले डीलरों को सख्त हिदायत करते हुए कहा कि यदि किसानों को किसी भी खाद की बिक्री के दौरान अगर कोई टैगिंग करने की शिकायत हुई प्राप्त होती है तो उन खाद डीलरों के विरुद्ध फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर 1985 के अनुसार बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में करीब 1 लाख 45 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 2022 रबी के दौरान गेहूं की बिजाई की जानी है, जिसके लिए डी.ए.पी व अन्य खादों की जरुरत होगी। उन्होंने कहा कि मुख्य कृषि अधिकारी, जिला मैनेजर मार्क फैड व डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं होशियारपुर की ओर से जानकारी दी गई है कि गेहूं की बिजाई के लिए जरुरी खादों में डी.ए.पी, एन.पी.के खादों की करीब 85 प्रतिशत व यूरिया खाद की जिले के अंदर करीब 75 प्रतिशत सप्लाई हो चुकी है।
डीएपी व अन्य खादों से टैगिंग करने वाले खाद डीलरों पर होगी सख्त कार्रवाई: डिप्टी कमिश्नर
Nov 01, 2022