डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना से संवरेगा युवाओं का भविष्य: बाली

by

पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये का ऋण प्रदान करने की सुविधा
धर्मशाला 17 अक्तूबर। पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है, उस परिवार का छात्र इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है।
बली ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां बैंक को शुल्क राशि की पहली किस्त जारी करने में समय लग रहा है, संबंधित संस्थान को शुल्क राशि की पहली किस्त जारी करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय के स्तर पर एक कोष बनाया जाएगा ताकि छात्र को संस्थान में प्रवेश लेने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग से पात्र छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण के बदले ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए नोडल बैंक नामित करेगी। उन्होंने कहा कि नोडल बैंक उच्च शिक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगा। उन्होंने कहा कि ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा और योजना के तहत अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थी को प्रवेश में चयनित होने का प्रमाणन करने से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। विद्यार्थी के पात्र पाए जाने पर उच्च शिक्षा निदेशक ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले की सिफारिश करेंगे।
उन्हों ने कहा कि योजना के तहत पात्र विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत विद्यार्थी बोर्डिंग, आवास, ट्यूशन फीस, किताबें और उनकी शिक्षा से जुड़े अन्य संबद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक ऋण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के पंजीकरण एवं प्रवेश तिथि को आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

घरेलू हिंसा रोधी अधिनियम, पोक्सो एक्ट और अन्य अधिनियमों से करवाया अवगत

हमीरपुर 20 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंगलवार को उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति बड़सर के सहयोग से ग्राम पंचायत सौर के कार्यालय परिसर में एक जागरुकता शिविर आयोजित किया। इस शिविर में...
हिमाचल प्रदेश

भरमौर के SDM अभिषेक मित्तल होंगे अब ऊना के नए एसडीएम

विश्व मोहन देव चौहान को किया सचिवालय तलब ऊना और भरमौर में एच.ए.पी.एस. अधिकारियों के तबादले हिमाचल सरकार ने जारी किए आदेश एएम नाथ। शिमला :  हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज अधिकारियों के तबादलों...
article-image
हिमाचल प्रदेश

नेताओं से नजदीकियां नहीं दिला पाएगी हिमाचल कांग्रेस में पद : कांग्रेस अध्यक्ष को फ्री-हैंड नहीं – पर्यवेक्षक की सिफारिश पर बनेगा नया संगठन

रोहित जसवाल। शिमला: हिमाचल में पर्यवेक्षक की सिफारिश पर कांग्रेस का नया संगठन बनेगा। हिमाचल में नया संगठन खड़ा करने के लिए हाईकमान की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक पहले दौर में जिला और ब्लॉक...
Translate »
error: Content is protected !!