चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि तलाक से पहले यह साबित हो जाए कि महिला के पराए पुरुष से संबंध हैं और ये तलाक मंजूर करने का एक कारण है। कोर्ट ने कहा कि पराए पुरुष से संबंध रखने वाली महिला पति से तलाक के बाद उससे स्थायी गुजारा राशि पाने की हकदार नहीं है। ऐसे मामलों में महिला अपने पति से तलाक लेने के बाद उसे स्थायी गुजारा राशि (एलिमनी) हासिल करने की हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, यदि अत्याचार के आधार पर तलाक की मांग को मंजूर किया जाए तो महिला स्थायी गुजारा राशि हासिल करने की हकदार है। साबित हो जाए कि महिला के पराए पुरुष से संबंध है, इस आधार पर तलाक की मांग को मंजूर की जा रही है तो फिर महिला स्थायी गुजारा राशि हासिल करने की हकदार नहीं है। जस्टिस रितु बाहरी व जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने ऐसे ही एक मामले में यह फैसले सुनाते हुए महिला की स्थायी निर्वाह राशि दिलाए जाने की मांग को खारिज करने के दौरान कहे। महिला की तरफ से याचिका दायर कर अंबाला की फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज करने की मांग की गई, जिसमें स्थायी गुजारा राशि की मांग को स्वीकार नहीं किया गया।
तलाक से पहले पराए पुरुष से संबंध साबित होने पर तलाक से पहले पराए पुरुष से संबंध साबित होने पर : महिला का स्थानी गुजारा राशि पर नहीं कोई हक-कोर्टमहिला का स्थानी गुजारा राशि पर नहीं कोई हक-कोर्ट
Nov 04, 2022