तस्करों को नकेल डालने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा कदम : मृत्युदंड और 10 लाख का जुर्माना, विधानसभा में विधेयक पेश

by

एएम नाथ । शिमला। हिमाचल सरकार ने नशा तस्करों पर पक्के तौर पर निकले डालने के लिए कड़ा कदम उठा लिया है। नशा पीड़ितों के पुनर्वास का जिम्मा भी सरकार उठाएगी। इस संबंध में शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सुक्खू सरकार ने दो विधेयक प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण एवं नियंत्रण) विधेयक 2025 पेश किया। इसके पारित होने के बाद नशा तस्करों को मृत्यु दंड, आजीवन कारावास के अतिरिक्त 10 लाख रुपये जुर्माना करने का प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार ऐसी निषिद्ध दवाओं, जिनसे नशे की लत लग सकती है उसके परिवहन, आपूर्ति तथा इन्हें रखने की स्थिति में पकड़े जाने पर सजा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त अवैध खनन,वन्य जीवों की तस्करी, मानव तस्करी, झूठे दस्तावेजों के साथ कोई काम करना, मानव अंगों की तस्करी, खतरनाक पदार्थों की डंपिंग तथा बौद्धिक वस्तुओं की जालसाजी के मामले में भी हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण कानून के प्रावधानों के तहत सजा मिलेगी।

अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति होगी कुर्क :  संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य अथवा सिंडिकेट द्वारा हिंसा करने पर किसी की मृत्यु होने पर आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड हो सकेगा। सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा नशे अथवा अन्य अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति की कुर्की होगी। अपराधों की प्रवृत्ति के मुताबिक सजा छह माह, एक साल, दो साल अथवा 10 साल तक हो सकती है। विधेयक में सरकार ने शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू अथवा अन्य नशीली दवाइयां या पदार्थ बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ एवं नियंत्रित पदार्थ (निवारण नशामुक्ति पुनर्वास) 2025 विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद नशे की लत में फंसे व्यक्तियों का सरकार पुनर्वास करेगी। पुनर्वास केंद्र खोलने की शक्तियां सरकार के पास होंगी। इसके लिए अनुदान, केंद्र, राज्य सरकार व सीएसआर से धन का प्रविधान किया जाएगा। पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के लिए एक निधि गठित होगी।

लोकसेवक को तय से डेढ़ गुणा सजा व जुर्माना : किसी भी लोकसेवक के नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर उसे तय से डेढ़ गुणा सजा व इतना ही अधिक जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र के युवाओं के नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर उन्हें भी लोकसेवकों की तर्ज पर ही सजा व जुर्माना देना होगा।

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्र टब्बा-2 में लगाया जागरूकता शिविर : अभियान का मूल उद्देश्य किशोर, किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निर्धारित पोषण के विषय में जागरूक बनाना : नरेंद्र कुमार

ऊना, 6 सितम्बर – समेकित बाल विकास परियोजना ऊना के तहत पर्यवेक्षक वृत रक्कड़ के तहत आंगनबाड़ी केंद्र टब्बा- 2 में पोषण माह के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन ज़िला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार...
article-image
हिमाचल प्रदेश

*भारी वर्षा के बीच शहरवासियों की त्वरित सहायता के लिए पूरी तत्परता से जुटी हैं नगर निगम ऊना की टीमें*

रोहित जसवाल।  ऊना, 2 अगस्त :  नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं एडीसी महेन्द्र पाल गुर्जर ने कहा कि लगातार हो रही भारी वर्षा के बीच नगर निगम की टीमें शहरवासियों को त्वरित सहायता...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल विधानसभा सत्र समाप्त -5 बैठकें 33घंटे चली, 379 प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करवाए : कुलदीप सिंह पठानियां

  एएम नाथ। धर्मशाला :. हिमाचल विधानसभा सत्र समाप्ति के पश्चात मिडिया प्रतिनिधियों को सम्बोघित करते हुए हि0प्र0 विधान सभा के माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने कहा कि चौदहवीं विधान सभा का चतुर्थ...
article-image
हिमाचल प्रदेश

केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में यूजी और पीजी में खाली रह गई सैंकड़ों सीटें …अब ओपन दाखिले का मौका

एएम नाथ । धर्मशाला, 03 अगस्त :  केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में विभिन्न स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा और अन्य कोर्स में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए अब ओपन दाखिले के...
Translate »
error: Content is protected !!