त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री संबंधी निर्देश जारी किए

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अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने पटाखा डीलरों के साथ की मीटिंग, खुले स्थानों पर पटाखे बेचने की निर्देश

पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस लेने हेतु सेवा केंद्रों के माध्यम से 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक किया जा सकेगा आवेदन

होशियारपुर, 29 सितंबर: जिला प्रशासन द्वारा त्योहारों, विशेषकर दिवाली के मद्देनजर पटाखों की बिक्री संबंधी जिले के डीलरों के साथ आवश्यक विचार-विमर्श करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के शोर प्रदूषण और अप्रिय घटना का कारण बनने वाले पटाखों की बिक्री बिल्कुल न की जाए, ताकि सभी त्योहार शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से मनाए जा सकें।

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर निधि कुमुद बंबाह और सहायक कमिश्नर सुमित मुध ने जिले के पटाखा डीलरों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए तंग इलाकों या बाजारों में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री न की जाए और पटाखे बेचने के लिए निर्धारित स्थानों को ही प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री तंग गलियों, आम रास्तों, सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों को जाने वाले रास्तों आदि पर नहीं की जानी चाहिए तथा बिना अस्थायी लाइसेंस लिए निर्धारित स्थानों से बाहर पटाखे नहीं बेचे जाएं।

उन्होंने बताया कि होशियारपुर, गढ़शंकर, मुकेरियां, दसूहा और टांडा सब-डिवीजनों में एस.डी.एम. द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए खुले स्थान निर्धारित किए जाएंगे, जहां सुरक्षा संबंधी उचित प्रबंध तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में सभी कार्यसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि तंग गलियों या बाजारों में पटाखों की बिक्री न हो। इसके अलावा व्यावसायिक स्थानों और संवेदनशील स्थानों, जैसे अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अधिक भीड़ वाले स्थानों आदि के आसपास भी पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पटाखा डीलरों के साथ बिक्री संबंधी विस्तृत चर्चा करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बिजली की सप्लाई वाली तारों या ट्रांसफार्मरों के नजदीक भी पटाखे न बेचे जाएं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया का खाका तैयार किया गया है। इसके तहत सेवा केंद्रों के माध्यम से 7 अक्टूबर 2026 से 16 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इन आवेदनों की जांच 21 अक्टूबर को शाम 3 बजे तक की जाएगी और आवेदनों का ड्रा 27 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के मीटिंग कक्ष में निकाला जाएगा। पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस की अवधि 30 अक्टूबर 2026 से 8 नवंबर 2026 तक, प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी।

पटाखा डीलरों ने जिला प्रशासन को भरोसा दिलाया कि त्योहारों के मद्देनजर सभी नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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