पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले जान लें योग्यता और नियम…किन 9 गलतियों से हो सकते हैं बाहर

by

एएम नाथ । हिमाचल प्रदेश में, पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए किसी खास शैक्षणिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है. राज्य को पूरी तरह साक्षर राज्य घोषित किया गया है।

इसलिए, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति (जो दस्तखत के बजाय अंगूठे का निशान लगाता है) भी चुनाव लड़ना चाहे, तो उसे किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता.

राज्य में, पंचायत से लेकर शहरी स्थानीय निकाय चुनावों तक क्योंकि उम्मीदवारों के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे वह पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है और चुनाव लड़ सकता है।

पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव अधिनियम किसी शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नहीं बनाता :   हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और व  शहरी स्थानीय निकाय चुनाव अधिनियम किसी शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नही बनाता है; भारत का नागरिक होने के अलावा, केवल उम्र, मतदाता पंजीकरण और अन्य सामान्य पात्रता शर्तों से जुड़े मापदंड ही लागू होते हैं. किसी भी सामाजिक वर्ग के व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

लोकतंत्र समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है. इसका लक्ष्य समाज के गरीब, वंचित और कम पढ़े-लिखे वर्गों को भी राजनीति में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना है।

स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के नियम: उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

  • पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है।
  • उम्मीदवार का नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होना अनिवार्य है.
  • जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए, कोई उम्मीदवार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है।
  • आरक्षित सीटों के लिए पात्रता केवल संबंधित श्रेणियों (SC, ST, OBC, महिलाएँ) से संबंधित उम्मीदवारों तक ही सीमित है।
  • किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है।

 

अयोग्यता के आधार: कोई भी व्यक्ति जिसे किसी अदालत ने दोषी ठहराया हो (विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट अपराधों के लिए)।

  • कोई भी दिवालिया व्यक्ति जिसकी दिवालियापन की स्थिति अभी तक समाप्त (मुक्त) नहीं हुई हो ।
  • कोई भी व्यक्ति जिसे किसी अदालत ने मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया हो।
  • सरकारी बकाया (जैसे बिजली के बिल, पानी के शुल्क, पंचायत कर, या अन्य देनदारियां) का भुगतान करने में विफलता।
  • भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना।
  • यदि उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही ढंग से नहीं भरे गए हैं, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
  • साथ में दिए गए शपथ पत्र में आपराधिक मामलों, संपत्तियों और देनदारियों से संबंधित जानकारी का सही-सही खुलासा करने में विफलता।
  • चुनावी खर्च की निर्धारित सीमाओं का पालन अनिवार्य है।
  • आचार संहिता का पालन अनिवार्य है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

हिमाचल प्रदेश

ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज़, कठोह, खरयालता, जोल व चैकी खास में 28 जून को आयोजित होंगी ग्राम सभा की विशेष बैठकें

ऊना, 16 जून – हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के तहत कुछ मामले वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुमोदन हेतू लंबित है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यकारी उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने...
article-image
हिमाचल प्रदेश

196 विशेष बसों से उनके गन्तव्य तक पंहुचाये 8518 मणिमहेश यात्री : पंकज चड्ढा

एएम नाथ । धर्मशाला : श्री मणिमहेश यात्रा 2025 के दौरान भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण चम्बा-भरमौर मार्ग कई दिनों तक अवरुद्ध रहा। इस कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीच मार्ग में तथा चम्बा...
article-image
हिमाचल प्रदेश

विधायक अजय सोलंकी ने 2.56 करोड़ लागत से बनने वाली जुडडा-कोटड़ी गाडा सड़क का किया भूमि पूजन

नाहन, 15 अक्टूबर। नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार लोगों की हर समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा लगातार विकास कार्यों को गति देने के लिए...
article-image
हिमाचल प्रदेश

उपायुक्त ने ईसपुर में प्रस्तावित नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र का किया निरीक्षण

रोहित जसवाल। ऊना, 19 फरवरी . उपायुक्त जतिन लाल ने बुधवार को ईसपुर का दौरा कर वहां प्रस्तावित नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र के भवन का निरीक्षण किया। यह केंद्र 50 बिस्तरों की सुविधा...
Translate »
error: Content is protected !!