पंचायत चुनाव होंगे चुनौतीपूर्ण ! अतिक्रमण वाली एडवाइजरी से उम्मीदवारों की बढ़ी टेंशन

by

एएम नाथ : शिमला l हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव अप्रत्याशित रूप से चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जहां एक ओर चुनाव कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है वहीं दूसरी ओर एक नयी प्रशासनिक एडवाइजरी ने संभावित उम्मीदवारों को संकट में डाल दिया है।एक ओर राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार इन चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं राज्य सरकार प्रशासनिक एवं कानूनी बाधाओं का हवाला देते हुए कम से कम अगले छह महीनों तक पंचायत चुनाव नहीं कराने के अपने पूर्व रुख पर कायम है।

अतिक्रमण से जुड़ी एडवाइजरी क्या है?

इन अनिश्चितताओं को और बढ़ाते हुए पंचायत राज विभाग ने एक नयी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें संभावित उम्मीदवारों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे सरकारी या सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण करने में शामिल हैं तो वे चुनाव न लड़ें। यह एडवाइजरी राज्य चुनाव आयोग के हालिया निर्देशों के बाद जारी की गयी है।

अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

शिमला के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार सभी रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अतिक्रमण के आधार पर अयोग्यता संबंधित कानूनी प्रावधानों का सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(सी) का उल्लेख किया गया है, जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराता है।

पिछले फैसले का भी दिया गया हवाला

इस सलाह में पांच मई, 2025 को उच्च न्यायालय के एक फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि अतिक्रमण वाली भूमि को नियमित करने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भी पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। नामांकन एवं जांच प्रक्रिया के दौरान एक समान निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब सभी चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

चुनावी परिदृश्य में होंगे बदलाव

पंचायत राज विभाग के सूत्रों ने कहा कि अतिक्रमण की सख्त व्याख्या से बड़ी संख्या में उम्मीदवार, विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवार प्रभावित हो सकते हैं। कई संभावित उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले भूमि अभिलेखों का सत्यापन कराने एवं अपने ट्रैक रिकॉर्ड को साफ करने में जुटे गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव में देरी एवं सख्त अयोग्यता नियमों की दोहरी मार ग्रामीण स्तर पर चुनावी परिदृश्य को बहुत हद तक बदल सकती हैं।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

इंटेलीजेंस फेलियोर- DG CID सतवंत अटवाल पर गिरी गाज : डॉ अतुल वर्मा को सौंपा जिम्मा

एएम नाथ। शिमला :  शिमला में राज्यसभा सीट के लिए हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच इंटेलीजेंस फेलियोर के मामले में DG CID सतवंत अटवाल पर गाज गिरी है। उनसे डीजी सीआईडी का पद...
article-image
पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक कर्मियों के लिए पीपल-फ्रेंडली कम्युनिकेशन : सॉफ्ट स्किल्स एवं व्यवहार परिवर्तन पर विशेष कार्यशाला आयोजित

पुनीत महाजन। चंडीगढ़ : चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक कर्मियों के लिए “पीपल-फ्रेंडली कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स एवं व्यवहार परिवर्तन” विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह पहल प्रभावी पुलिसिंग, पेशेवर व्यवहार...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , समाचार , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

चिट्टा के खिलाफ हिमाचल की सबसे बड़ी तकनीकी पहल…..सो-टॉक्सा मोबाइल मादक पदार्थ जांच प्रणाली : बिलासपुर में शुरू होगी अत्याधुनिक मोबाइल मादक पदार्थ जांच प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से होगी निगरानी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द करेंगे सो-टॉक्सा मोबाइल मादक पदार्थ जांच प्रणाली का शुभारंभ: डीसी बिलासपुर, 26 जून: हिमाचल प्रदेश में नशे के विरुद्ध चल रहे अभियान को अब अत्याधुनिक तकनीक का मजबूत सहारा...
हिमाचल प्रदेश

दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 40 रूपये, समोसा चना 25 व दो समोसा चना 40 प्रति प्लेट, मीट 5 पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट 125, चिकन का मूल्य 5 पीस 200 ग्राम 95 रूपये प्रति प्लेट जिला ऊना में निर्धारित

ऊना 10 नवंबर: आम जनता व उपभोक्ताओं को बाजार में गुणवत्तापूर्ण व उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के मद्देनजर जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अन्तर्गत...
Translate »
error: Content is protected !!