ऊना : हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 79 पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 85 और अधिनियम की धारा 127 के प्रावधानों के तहत जिला ऊना के नव-निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाने व पंचायत समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाने हेतु संबंधित एसडीएम को प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि एसडीएम शपथ व निर्वाचन का कार्य 27 जनवरी से पूर्व सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा संबंधित ब्लॉक की पंचायतों के नव-निर्वाचित प्रधानों व उप-प्रधानों को शपथ दिलाने का कार्य भी 27 जनवरी से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें लें।
पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाने व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए एसडीएम किए प्राधिकृत
Jan 22, 2021