चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के मानसून सेशन में पास किए गए पंजाब पंचायती राज बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अब पार्टी निशान पर पंच सरपंच चुनाव नहीं होंगे। वहीं, राज्य सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर रही है। अब संशोधित बिल को मंजूरी मिलने के बाद, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
इससे सरकार को अगले महीने राज्य की 13,241 पंचायतों के चुनाव कराने में मदद मिलेगी। सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने की इच्छुक है, जिसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे। नए राज्यपाल ने अपने कार्यकाल के पहले विधेयक को हरी झंडी दे दी है। मानसून सत्र के दौरान सदन ने ‘पंजाब पंचायती नियम, 1994’ में भी संशोधन किया। इस संशोधन के बाद कोई भी उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसके लिए राज्यपाल से मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। राज्यपाल द्वारा संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने से राज्य सरकार को राहत मिली है और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
‘पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994’ की धारा 12 (4) में संशोधन से सरपंचों के आरक्षण के लिए ब्लॉक को इकाई मानकर आरक्षण का नया रोस्टर तैयार किया जाएगा, जबकि पहले जिले को इकाई माना जाता था।