पंजाब विधानसभा में नहीं पास हो पाया बेअदबी वाला विधेयक : मुख्यमंत्री मान के प्रस्ताव पर इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा

by

चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मंगलवार को धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर पेश किए गए बिल पर बहस हुई। 14 जुलाई को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह विधेयक पेश किया था। बहस के बाद भी विधेयक पास नहीं किया गया, बल्कि मुख्यमंत्री मान के प्रस्ताव पर इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया।

सिलेक्ट कमेटी इस बिल पर काम करते हुए सभी धार्मिक संस्थाओं और लोगों से राय लेगी। इसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। इसके बाद इस बिल को दोबारा विधानसभा में पेश किया जाएगा। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां इस कमेटी का गठन करेंगे।

बिल पर हुई चर्चा, सभी दलों का समर्थन

इससे पहले बेअदबी बिल पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म में बहुत भी व्यापक ग्रंथ हैं। सभी सनातन ग्रंथों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। विपक्ष ने नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि बाजवा ने कहा कि ऐसे बिल पर गहन अध्ययन की जरूरत होती है। इसमें ग्रंथ चोरी होने का जिक्र नहीं है। बेअदबी पर तय सीमा में जांच करने का प्रावधान करनी चाहिए। 30 दिन का समय तय किया जाना चाहिए। अगर 30 दिन में जांच पूरी नहीं होती तो एसएसपी की अनुमति के बाद ही आगे 15 दिन का और समय दिया जाना चाहिए। इसके सिर्फ डीजीपी की अनुमति के बाद ही जांच का समय आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथ भी हैं, जिनका भी सम्मान और सत्कार किया जाना चाहिए। उनकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। यह कानून हम पास कर भेजेंगे, और वह संसद में भी पास होना चाहिए।

दोषी को 10 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान

सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब में पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025 को मंजूरी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधेयक को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में भी पेश किया। प्रस्तावित कानून के तहत बेअदबी के दोषी को 10 साल से उम्र कैद का प्रावधान है। दोषी को परोल भी नहीं मिलेगी।

बेअदबी की कोशिश करने वालों को तीन से पांच साल तक की कैद का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव है कि अपराध के लिए उकसाने वालों को अपराध के अनुसार सजा मिलेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद्गीता, बाइबल, कुरान शरीफ समेत अन्य ग्रंथों की बेअदबी के आरोपियों पर केस का ट्रायल चलाने के लिए राज्य में विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। इन विशेष अदालतों में केवल बेअदबी से जुड़े मामलों को फास्ट ट्रैक की तर्ज पर संचालित किया जाएगा।

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

भाजपा कार्यलय के समक्ष ब्लास्ट मामले में मोरिंडा में काउंटर इंटेलिजेंस का छापा, एक हिरासत में, मुख्य आरोपी फरार

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर बुधवार शाम हुए ब्लास्ट के मामले में पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी कार्रवाई की है। विंग की टीम ने गुरुवार तड़के रूपनगर...
article-image
पंजाब

Result of 10th class of

Prem Prakash secured first position by scoring 93.7% marks in 10th class Hoshiarpur/Daljeet Ajnoha/May 21 The result of 10th class of Government Senior Secondary School Jaijon Doaba was excellent. Principal SP Saini told that...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

बेटे ने मां की गला दबाकर की हत्या, आरोपी बेटा फरार

रानीताल :  थाना हरिपुर के तहत पुलिस चौकी रानीताल में पुत्र ने अपनी मां का गला दबा कर हत्या कर दी है। मृतका प्रवासी है। आरोपी मौके से फरार हैं और रानीताल पुलिस की...
article-image
पंजाब

शिवसेना पंजाब ने सड़क पर ओवरलोड बजरी, रेत व पत्थर के टिप्परों की यातायात को लेकर एसएसपी के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा।

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा :  पुलिस के आदेशानुसार होशियारपुर जिले में प्रातः छह बजे से रात नौ बजे तक ओवरलोड ट्रकों व टिप्परों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके बावजूद आदेशों की अवहेलना की जा रही...
Translate »
error: Content is protected !!