चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह की पेरोल याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को निर्देश दिया गया कि उस मूलभूत आधार एवं सामग्री को पेश करे, जिसके आधार पर अमृतपाल सिंह की पेरोल अर्जी को खारिज किया गया था।
खंडपीठ ने यह निर्देश तब जारी किया जब राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने अदालत में दलील दी कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ा है।
उनका कहना था कि यदि अमृतपाल सिंह को पेरोल मिलती है तो उसे बोलने की आजादी मिल जाएगी और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
