एएम नाथ। शिमला : हिमाचल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते अहम फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों का स्कूलों में एडमिशन होगा. हाईकोर्ट के फैसले से 50 हजार बच्चों को फायदा मिलेगा. चीफ चीफ जस्टिस राजीव शकदर और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की.
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार और स्कूलों को आदेश जारी करते हुए कहा कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में दाखिला दिया जाये. बच्चों के अभिभावकों को अदालत के फैसले से बड़ी राहत मिली है. पहली कक्षा में जाने के पात्र पांच साल से ऊपर के बच्चों का दाखिला अब नहीं रुकेगा.