पांवटा से लापता नाबालिग रोपड़ से बरामद : बयान दर्ज कर परिजनों को सौंपेगी पुलिस, धरना समाप्त

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सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के माजरा से लापता युवतो को पुलिस ने रोपड़ से बरामद कर लिया है। इसके बाद स्थानीय लोगों व हिंदू संगठनों ने आज का धरना वापस ले लिया है। लड़की के बयान कलमबद्ध करने के बाद पुलिस लड़की को उसके परिजनों को सौंपेगी।

इससे पहले नाबालिग की गुमशुदगी को लेकर आज फिर लोग धरने पर बैठे और नारेबाजी की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल भी लोगों के साथ धरना स्थल पर मौजूद रहे। एसडीएम ने कहा कि लड़की को बरामद कर लिया है उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

आदेश ना मानने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में  नाबालिग की गुमशुदगी के मामले में तनाव के चलते डीसी ने माजरा पुलिस थाना के किरतपुर क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी थी। इसके तहत पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही  लाठी, डंडे और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश ना मानने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।यह निषेधाज्ञा 13 जून की रात 10:30 बजे से प्रभावी होकर 19 जून 2025 तक लागू रहेगी। नाबालिग की गुमशुदगी को लेकर आज फिर लोग धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल भी लोगों के साथ धरना स्थल पर मौजूद है।

ये है पूरा मामला
दरअसल 4 जून को कीरतपुर का लड़का स्थानीय पंचायत की युवती को भाग कर ले गया था। लड़के की उम्र महज1 9 साल है। ऐसे में लड़का और लड़की का विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। लड़की के परिजनों ने इस संबंध में तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी मगर, पुलिस कई दिनों बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। नाराज हिन्दू संगठनों ने दो दिन पहले भी यहां प्रदर्शन किया था। जिस पर पुलिस ने 2 दिन के समय मांगा था और दो दिन बाद लड़की परिजनों के सुपुर्द करने की बात कही थी।

शुक्रवार को माहौल हुआ तनावपूर्ण :  2 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली हैं। लिहाजा लड़की के परिजन और क्षेत्र के हिंदू वाले संगठन भड़क उठे हैं। शुक्रवार को यहां बड़ी संख्या में लोगों ने माजरा चौक पर प्रदर्शन किया। दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस झड़प में तीन पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। स्थानीय एसडीएम और डीएसपी द्वारा बार-बार समझाने पर लोगों ने हालांकि चक्का जाम कैंसिल किया। मगर, चेतावनी दी है कि यदि शुक्रवार शाम तक लड़की को बरामद और लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन होगा।

इन इलाकों में रहेगी धारा 163 लागू
इस पूरे प्रकरण के बाद देर रात डीसी ने माजरा पुलिस थाना के कीरतपुर इलाके के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी। यह निषेधाज्ञा माजरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांच मुख्य गांवों कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला और माजरा में लागू की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति सांप्रदायिक तनाव में बदलकर शांति व्यवस्था भंग कर सकती है, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

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