पुलिस ने जारी किए आदेश : लिस की सीमा के भीतर रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध

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जालंधर : पंजाब के जालंधर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर आज सिटी पुलिस की ओर से आदेश दिए गए हैं. जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए धारा 163 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शहर पुलिस की सीमा के भीतर रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह ध्वनि उपकरणों की आवाज 7.5 डीबी (ए) और लाउड स्पीकर और शोर पैदा करने वाले उपकरणों की मात्रा निर्धारित सीमा तक रखने के आदेश दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में पुलिस आयुक्त ने सार्वजनिक स्थानों की सीमा के पास पटाखों और लाउड स्पीकर की मात्रा 10 डीबी तक सीमित करने के आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार, निजी साउंड सिस्टम मालिकों को 5 डीबी (ए) से अधिक साउंड नहीं रखना चाहिए और इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर साउंड सिस्टम और उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।

इसी तरह, साइबर क्राइम को रोकने के लिए सीपी ने आदेश जारी किए हैं कि कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेताओं को खरीदार से पहचान पत्र/आईडी लेते हुए मोबाइल फोन और सिम बेचना होगा। बिना प्रमाण/फोटोग्राफ लिए मोबाइल फोन एवं सिम नहीं बेचेंगे तथा ग्राहक/विक्रेता से मोबाइल फोन खरीदते समय अपनी फर्म की मुहर एवं हस्ताक्षर से ‘खरीद का प्रमाणपत्र’ भी जारी करेंगे।

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