नाचन के विधायक से भी पूछताछ कर चुकी है पुलिस
एएम नाथ। चम्बा : हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद हंसराज न्यायालय परिसर से भावुक होकर बाहर निकले। हंसराज वीरवार को अग्रिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए थे। यह फैसला विधायक के राजनीतिक और कानूनी भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने इससे पहले 22 नवंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी थीं, लेकिन उस दिन फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी।

इस मामले में विधायक से महिला पुलिस थाना चंबा में छह बार पूछताछ हो चुकी है। वीरवार को अदालत में जमानत पर फैसला आया है। विधायक हंसराज को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्यवाही होती है और क्या नए मोड़ आते हैं।
कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों में काफी लंबी बहस हुई व आरोप प्रत्यारोप चले। विधायक के पुलिस जांच में सहयोग व रवैये के कारण कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। अब पुलिस जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। मामला अदालत में चलेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट से कोई फैसला आएगा।
गत सोमवार व बुधवार को की गई पूछताछ को काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि पुलिस जांच अब अंतिम मोड़ पर है और अदालत में निर्णय आने से पहले सभी साक्ष्य दोबारा खंगाले जा रहे थे।
इस मामले में पुलिस मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद कुमार से भी पूछताछ कर चुकी है। क्योंकि विनोद कुमार की ओर से चंडीगढ़ में बुक करवाए गए होटल के कमरे में हंसराज ठहरे थे।
22 नवंबर को अदालत ने विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब यह फैसला 27 नवंबर को सुनाया जाना प्रस्तावित था। उल्लेखनीय है कि चुराह की एक युवती ने हंसराज पर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। विधायक के खिलाफ महिला पुलिस थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।
———————————-
ये है पूरा मामला
इससे पहले हंसराज से बुधवार को पॉक्सो के मामले में पुलिस ने फिर पूछताछ की। विधायक से महिला थाना में करीब ढाई घंटे पूछताछ की गई। विधायक हंसराज पर चुराह की एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। इस मामले में अदालत के आदेशों पर विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज की जा चुकी है। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने पहले भी अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। अब उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर वीरवार को फैसला आया है।
