प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर अब लगेगा 10 फीसदी जुर्माना : प्रॉपर्टी टैक्स के अब तक वसूले 40 करोड़, पुराने हाऊस टैक्स का भी मिला 2.40 करोड़

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जालंधर : पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए को लेकर जारी वन टाइम सैटलमैंट (ओटीएस) स्कीम के तहत बकाया टैक्स की अदायगी नहीं करने वाले डिफाल्टरों को अब पॉलिसी का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। कारण सरकार ने 31 दिसंबर, 2023 तक बकाया टैक्स की अदायगी करने पर टैक्स राशि पर लगने वाले पैनल्टी और ब्याज को 100 फीसदी माफ कर रखा था। सरकार की ओटीएस पॉलिसी 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी, लेकिन साल 2013 से लेकर साल 2023 तक बकाया टैक्स जमा कराने के बाद अब सिर्फ 50 फीसदी टैक्स राशि पर लगने वाले पैनल्टी और ब्याज में छूट मिलेगी।

इसके दूसरी तरफ मौजूदा वित्तीय साल 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर अब 10 फीसदी पैनल्टी लगेगी, जो एक अप्रैल से नया वित्तीय साल शुरू होने के बाद 20 फीसदी वसूल होगी और ब्याज भी लगेगा। निगम के प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के सुपरिंटैंडैंट महीप सरीन और राजीव रिशी ने शहर के लोगों से अपील की है कि बकाया टैक्स वाले लोग अब भी ओटीएस पॉलिसी के तहत बकाया टैक्स की अदायगी कर पैनल्टी और ब्याज रकम पर 50 फीसदी का लाभ लें। साथ ही मौजूदा साल के प्रॉपर्टी टैक्स को 31 मार्च से पहले जमा करवाकर पैनल्टी और ब्याज से बचें। कारण बकाया टैक्स के डिफाल्टरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होगी।

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