बस की टक्कर से घायल होने पर बस चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

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माहिलपुर : चब्बेवाल पुलिस ने हरमन सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी बस्सी कलां के बयान पर कारवाई करते हुए बस पब 07 आबीपी 7474 के चालक के विरुद्ध उसके मोटरसाइकिल को टक्कर मार कर घायल करने के आरोप में धारा 281,125-ए,125-बी,324(4) बी एन एस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
हरमन सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह 11 नवंबर को अपने दोस्त विशाल पुत्र जोगिंदर पाल निवासी सैदोपट्टी के साथ मोटरसाइकिल नंबर पब 07 आर 9744 पर सवार होकर माहिलपुर से अपने घर जा रहे थे और जब वह मुखोमजारा के पास पहुंचे तो उनके मोटरसाइकिल को राजधानी कंपनी की बस ने टक्कर मार दी जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पत्नी से परेशान पति ने किया सुसाइड, मुकदमा दर्ज।
माहिलपुर, चब्बेवाल पुलिस ने कुलदीप रानी पत्नी लेट प्रेम नाथ निवासी बजरावर के बयान पर कारवाई करते हुए उसकी बहू के विरुद्ध धारा 108 बी एन एस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
कुलदीप रानी ने पुलिस को बताया था कि उसके बेटे सरबजीत कुमार की शादी 2 अक्तूबर 2024 को सिमरन कौर पुत्री करनैल सिंह निवासी महल्ला हरबंस सिंह नजदीक गुरुद्वारा बाबा बचित्र सिंह जलंधर के साथ हुई थी और शादी के 10 बाद ही वह अपने पति सरबजीत कुमार से अक्सर झगड़ा करती रहती थी। उसने कहा कि सिमरन कौर सरबजीत कुमार को घर कि गाड़ी उसके नाम करने के लिए कहती थी और उसके साथ मारपीट तक करती थी।
कुलदीप रानी ने बताया कि उससे परेशान सरबजीत कुमार ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कुलदीप रानी ने कहा कि उसके बेटे को मरने के लिए उसकी पत्नी सिमरन कौर ने मजबूर किया है इस लिए उसके विरुद्ध कड़ी कारवाई की जाए।
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