गढ़शंकर , 2 नंबवर । थाना माहिलपुर पुलिस ने बस ट्रक दुर्घटना में मृतक व्यक्ति की मौत होने पर मृतक की पत्नी कमला श्रीवास्तव के बयान पर कार्यवाही करते हुए बस चालक के विरुद्ध धारा 281,106,324(4) बी एन एस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
कमला श्रीवास्तव निवासी जमीन मनोली तहसील बड़ी ब्राह्मणा जिला सांबा जम्मू ने थाना माहिलपुर पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह अपने 58 वर्षीय पति अनुराग श्रीवास्तव जो अलीगढ़ उत्तरप्रदेश में काम करता था के साथ 30 अक्टूबर को दिल्ली से जम्मू जाने के लिए गोयन कंपनी की बस नंबर एच आर 38- ए बी – 7897 में सवार होकर चले थे। उसने बताया कि रास्ते में बस चालक लापरवाही से ड्राइव कर रहा था और उनकी बस ने जब माहिलपुर को क्रास किया तो बस चालक ट्रक को ओवरटेक कर बस की ब्रेक ट्रक के आगे लगा दी जिसके चलते ट्रक बस के पीछे टकरा गया और इस टक्कर में मेरे पति व वह घायल हो गई। उसने बताया कि इस दुर्घटना के बाद राहगीरों ने उन्हें सिविल अस्पताल माहिलपुर इलाज के लिए दाखिल कराया जबकि उसके पति अनुराग श्रीवास्तव को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।