बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध – कुमलदीप सिंह

by
ऊना, 7 दिसम्बर – जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमलदीप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली के आदेशानुसार 10 दिसम्बर तक मनाए जा रहे पखवाडे़ के तहत चिंतपूर्णी मंदिर परिसर व बाजार, नकडोह, दौलतपुर चौक, बस अड्डा दौलतपुर, बने दी हट्टी और गगरेट में निरीक्षण किया गया।
उन्होंने बताया कि इस मौके पर व्यापार मंडल चिंतपूर्णी के साथ बैठक की और सभी दुकानदारों को बाल श्रम अधिनियम 1986 बारे जागरूक किया तथा बताया कि बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि यदि बाल श्रम कानूनों की उल्लंघना करता है तो उसे 20 से 50 हज़ार तक जुर्माना तथा दो साल की सजा का प्रावधान भी है।
इस दौरान जिला श्रम अधिकारी सोहन लाल जलोटा व श्रम निरीक्षक नवीन कुमार उपस्थित रहे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

आयुष्मान भारत में जिला के 98.01 प्रतिशत परिवारों का हुआ पंजीकरणः डीसी

जिला ऊना के पात्र 24,456 परिवारों में से 23,990 परिवारों ने पंजीकरण करवाया ऊना – आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला ऊना में 98.01 प्रतिशत परिवारों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। इस संबंध...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सेब की बागवानी बनी स्वरोजगार का माध्यम : ग्राम पंचायत कीड़ी के 100 परिवारों को ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से मिला लाभ

एएम नाथ। चम्बा  :  ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सकारात्मक परिणाम स्वरूप विकासखंड मैहला की ग्राम पंचायत कीड़ी में विभाग की पहल से लोगों को सेब की बागवानी के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ऊना को खेल केंद्र के रूप में विकसित करेंगेः राकेश पठानिया

ऊना :  वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत आज 4.92 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने जलग्रां में 1.37 करोड़...
article-image
हिमाचल प्रदेश

1 अगस्त से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू : हिमाचल के डिग्री/संस्कृत कॉलेजों में 10 जुलाई से दाखिले

शिमला : हिमाचल प्रदेश के सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में 10 जुलाई से दाखिले शुरू होंगे। और 1 अगस्त से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हिमाचल के कॉलेजों में 4 जुलाई तक...
Translate »
error: Content is protected !!