भांग की खेती को वैध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण हिमाचल सरकार ने विधानसभा में पास किया प्रस्ताव

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एएम नाथ। शिमला : विधानसभा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को भांग की खेती को वैध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। समिति ने राज्य के लिए आर्थिक संपत्ति के रूप में इसकी क्षमता पर प्रकाश डालते हुए औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती का प्रस्ताव रखा।

राजस्व मंत्री और विधानसभा समिति के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने रिपोर्ट और भांग की खेती के संभावित लाभों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि यह विचार शुरू में नियम 130 के तहत विधानसभा में उठाया गया था, जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों का समर्थन था। इस विषय का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और नेगी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

नेगी ने कहा कि समिति ने हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों का दौरा किया और स्थानीय निवासियों से परामर्श किया कि भांग की खेती का उपयोग औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कैसे किया जा सकता है। हमने जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में सफल मॉडलों का भी अध्ययन किया। भारी आम सहमति हिमाचल प्रदेश में इसे वैध बनाने के पक्ष में थी। नेगी ने भांग की खेती की व्यावहारिकता पर जोर देते हुए बताया कि इस पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यह पशु क्षति के प्रति प्रतिरोधी है और काफी हद तक बीमारियों से मुक्त है। नेगी ने कहा, “इसमें औद्योगिक और औषधीय दोनों तरह के उपयोग की काफी संभावनाएं हैं।

औद्योगिक भांग का पौधा दवा-मुक्त होगा, जिसमें टीएचसी का स्तर नगण्य होगा, जबकि औषधीय किस्म को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती के समान सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि औद्योगिक भांग की खेती के लिए व्यापक भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी या जानवरों के हस्तक्षेप के कारण पारंपरिक फसलें संभव नहीं हैं।

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