मंडी में मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश : नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया

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एएम नाथ। मंडी :  शहर में मस्जिद की दो अ‌वैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होंगी। नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। तीस साल पुरानी 3 मंजिला यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थीं। अब इन्हें तोड़ा जाएगा। वहीं नगर निगम आयुक्त कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी तब हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया।

पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उधर, शिमला की पांच मंजिला संजौली मस्जिद को लेकर भी विवाद बना हुआ है। आरोप है कि मस्जिद की 3 मंजिल अवैध हैं। इसके खिलाफ यहां भी स्थानीय लोग पिछले 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मंडी के DC अपूर्व देवगन ने कहा कि जेल रोड पर बनी मस्जिद मामले में MC आयुक्त कोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। जो अवैध निर्माण हुआ है कुछ इन्होंने खुद हटा दिया है।

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