एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के यात्रा और दैनिक भत्तों से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए संशोधन के बाद अब मंत्रियों के यात्रा और दैनिक भत्ते की दरों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब मंत्रियों को पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 18 की जगह 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से माइलेज भत्ता दिया जाएगा। लागू दरों में किए इस बदलाव से यात्रा व्यय में बढ़ोतरी के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित किया गया है। अब यात्रा या दौरे के दौरान मंत्री 2500 रुपये दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। पहले यह दर 1800 रुपये थी।
राज्य सरकार ने मंत्रियों को मिलने वाले यात्रा भत्ते में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करते हुए हिमाचल प्रदेश मंत्रियों का यात्रा भत्ता नियम 2000 में संशोधन कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियम जारी कर संशोधन सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 2000 की धारा 14 और 15 के तहत लागू किए हैं। यह बढ़ोतरी मंत्रियों को सड़क या अन्य मार्गों से यात्रा करने पर लागू होगी। नई अधिसूचना के अनुसार ये नियम हिमाचल प्रदेश मंत्रियों का यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2025 कहलाएंगे और जारी होते ही प्रभावी हो गए हैं।
